डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की ‘फरलो’ (छुट्टी) मिली है। ‘फरलो’ मिलने के बाद मंगलवार की सुबह साढ़े 6 बजे वह जेल से बाहर आया। राम रहीम हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित सुनारिया जेल में बंद था। राम रहीम को आज सुबह साढ़े छ: बजे पुलिस सुरक्षा में जेल से बाहर छोड़ा गया। राम रहीम को जेल से लेने के लिए आश्रम की दो गाड़ियां आईं थी। जानकारी के मुताबिक, मिले ‘फरलो’ के दौरान राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम में ठहरेगा। राम रहीम यूपी के बागपत जिले में स्थित बरनावा डेरा आश्रम में पहुंच चुका है। सुबह करीब 08:25 मिनट पर बागपत के डेरा आश्रम में पहुंचा और अब 21 दिन वहीं आश्रम में रहेगा। जिसको लेकर बागपत जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए है। राम रहीम अपने दो शिष्याओं के साथ रेप और हत्या के मामले में साल 2017 से जेल में बंद है। उसे 20 साल के कारावास की कठोर सजा सुनाई गई है।
राम रहीम को इस मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत
आपको बता दे इससे पहले डेरा प्रमुख रोहतक की सुनारिया जेल से बीती 19 जनवरी को छठी बार 50 दिनों की पैरोल पर बरनावा आश्रम आया था। आश्रम में वह अपनी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत और परिवार के लोगों के साथ रहा। इस दौरान उसने अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रामलला को विराजमान करने पर भी एक गाना लॉन्च किया था। 50 दिन की पैरोल का समय बिताने के बाद वह यहं से 10 मार्च को सुनारिया जेल वापस चला गया। इससे पहले भी डेरा प्रमुख 17 जून 2022 को 30 दिन, 15 अक्टूबर 2022 को 40 दिन, 21 जनवरी 2023 को 40 दिन, 20 जुलाई 2023 को 30 दिन, 21 नवम्बर 2023 को 21 दिनों की फरलो पर बरनावा आश्रम में रहा। हालांकि डेरा प्रमुख के बार-बार पैरोल को लेकर मामला हाइकोर्ट मे गया था। इस बार डेरा प्रमुख के सातवीं बार 21 दिनों की फरलो लेकर फिर बरनावा आश्रम पहुंचा है। वहीं, बाबा के आने को लेकर बरनावा आश्रम में सेवादार साफ-सफाई और लाईट डेकोरेशन का काम पहले से ही कर चुके हैं।
बार-बार पैरोल दिए जाने का हुआ था विरोध
बता दें कि इस साल जब 19 जनवरी को राम रहीम जेल से बाहर आया था, तब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राम रहीम को पैरोल दिए जाने का विरोध किया था। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा की बीजेपी सरकार से कहा है कि अब आगे से राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाई कोर्ट से अनुमति ली जाए। जिसके बाद गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया है, जिसमें डेरा प्रमुख को पैरोल या फरलो पर रिहा न करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्षम है। दिलचस्प बात ये है कि हरियाणा सरकार पहले ही हाईकोर्ट को बता चुकी है कि डेरा प्रमुख वैधानिक प्रावधान के अनुसार पैरोल और फरलो के हकदार हैं।
जब-जब चुनाव तब-तब बाबा जेल से बाहर
हरियाणा में चुनाव छोटा हो या बड़ा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह जरूर चर्चा में होता है। इस बार हरियाणा का विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में राम रहीम कोएक बार फिर से जेस से बाहर पैरोल पर भेजा गया है। राम रहीम इस बार 21 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। बता दें कि, हरियाणा के नौ जिलों की करीब तीन दर्जन विधानसभा सीटों पर डेरे का पूरा दखल है। हरियाणा में 15 से 20 लाख अनुयायी डेरे से जुड़े हैं, जिनके नियमित सत्संग होते हैं। ऐसे में हर सियासी पार्टियां डेरा की ताकत को समझती है। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, कैथल, जींद, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र जिले ऐसे हैं, जहां डेरा सच्चा सौदा का डायरेक्ट असर है।
(रोहतक से सुनिल और यूपी से पारस जैन की रिपोर्ट)
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