नूह में हुई हिंसा के बाद अब धीरे-धीरे जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। जिलाधिकारी धीरेंद्र खड़गटा ने आज नूह में धारा 144 को लेकर नए आदेश पारित किए हैं। ये आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। नूह जिले में 11 अगस्त से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोले जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार हरियाणा राज्य परिवहन की बस सेवाएं भी पूरी तरह से बहाल होंगी। एटीएम सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक खुले रहेंगे। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक क्षेत्र में सामान्य स्थिति को देखते हुए 11 अगस्त से सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का फैसला लिया गया है। इसी प्रकार हरियाणा परिवहन की बस सेवाएं भी 11 अगस्त से पूरी तरह बहाल हो जाएगी।
नूह जिले में कर्फ्यू के नए आदेश पारित
नए आदेशों के मुताबिक कर्फ्यू में छूट की अवधि के दौरान नूह, तावडू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, पिनगवा और नगीना ब्लॉक के नगर क्षेत्र में एटीएम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। इन क्षेत्रों में बैंकों के खुलने का समय भी सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। वहीं बैंकों में नकद लेनदेन अगले आदेश तक सुबह 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य सभी प्रासंगिक नियमों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
नूह हिंसा के बाद एक्शन में सरकार
बता दें कि नूह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा सरकार एक्शन में है। इस बीच सरकार ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। सरकार ने पांच दिनों में नूह जिले के 11 स्थानों पर 1208 इमारतों और अन्य संरचानाओं को ध्वस्त किया। सरकार ने दावा किया कि 37 साइटों से 72.1 एकड़ जमीन को खाली कराया है। गौरतलब है कि 31 जुलाई को जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 88 लोग इसमें घायल हो गए थे। इस दौरान कई गाड़ियों को फूंका गया और खूब हिंसा की गई थी।