हरियाणा पुलिस ने नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए हैं। बता दें कि मामन खान फिरोजपुर झिरका से विधायक हैं। उनके खिलाफ नूंह के नगीना थाने में दर्ज एक मामले में यूएपीए के तहत आरोप जोड़े गए हैं। मामन खान के वकील ने बुधवार को बताया कि पुलिस ने FIR में यूएपीए के तहत आरोप जोड़े हैं। पुलिस ने कांग्रेस विधायक पर पूर्व में हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने में शामिल संदिग्धों के संपर्क में रहने का आरोप लगाया था।
पिछले साल जुलाई में भड़की थी नूंह में हिंसा
इतना ही नहीं नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान पर प्राथमिकी में कुछ अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। खान को पिछले साल नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। वकील ताहिर हुसैन रुपरिया ने बताया कि उन्होंने अदालत से स्थिति रिपोर्ट मांगी जिसमें यह बात सामने आई कि नगीना थाने में दर्ज प्राथमिकी में यूएपीए की धारा भी जोड़ी गई है। पिछले साल 31 जुलाई को विहिप की शोभायात्रा पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने से नूंह में हुई हिंसा में दो होम गार्ड सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। यह हिंसा गुरुग्राम तक फैल गई थी जहां एक इमाम की मौत हो गई थी।
कांग्रेस विधायक आफताब ने उठाए सवाल
इस बीच, बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा में नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल किया कि अदालत में चालान पेश होने के बाद नूंह थाने में दर्ज तीन मामलों और नगीना थाने में एक अन्य मामले में यूएपीए क्यों लगाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यूएपीए आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है। बता दें कि नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक को सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने से पहले भी मामन खान ने विधानसभा में भड़काऊ बयान दिया था।
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