हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के आरोपी एवं गो रक्षक बिट्टू बजरंगी को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में राजस्थान के डीग से 15 वर्षीय एक किशोर को पकड़ा गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। बजरंगी ने बुधवार को पुलिस से शिकायत की थी कि हरियाणा के नूंह में 22 जुलाई को प्रस्तावित ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले उन्हें धमकी भरे फोन आ रहे हैं। यह यात्रा पिछले साल हिंसा की वजह से संपन्न नहीं हो सकी थी। नूंह में पिछले वर्ष 31 जुलाई को भड़की हिंसा में दो होमगार्ड सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। यह हिंसा राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई थी। आगजनी की घटनाओं के बीच गुरुग्राम में एक मस्जिद के नायब इमाम की मौत हो गई थी।
बिट्टू बजरंगी ने दर्ज कराई शिकायत
पुलिस ने बताया कि राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी की शिकायत के आधार पर बुधवार को फरीदाबाद के सारन थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बजरंगी ने तहरीर में कहा कि छह जुलाई को उसके मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने उन्हें नूंह से दूर रहने को कहा, अन्यथा जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि मामले में 11वीं कक्षा के छात्र को पकड़ा गया है और किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने के बाद सुधार गृह भेज दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान किशोर ने खुलासा किया कि उसने इंस्टाग्राम पर बिट्टू बजरंगी की आईडी देखी, वहां से उसका मोबाइल फोन नंबर प्राप्त किया और उन्हें धमकी दी। उन्होंने बताया कि जिस फोन से नाबालिग ने धमकी दी थी, उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।
पिछली साल भी मिली थी धमकी
पिछले साल भी बजरंगी को विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित यात्रा में शामिल न होने को कहा गया था और जब उन्होंने यात्रा में शामिल होने की घोषणा की, तो हिंसा भड़क गई। पुलिस ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि बजरंगी को फोन करने वाले ने उससे कहा था कि पिछली बार तो वह बच गया था, लेकिन इस बार वे उसे मार देंगे। शिकायत के मुताबिक, फोन करने वाले ने बजरंगी से कहा कि उसे मारने की योजना बना ली गई है और अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो ‘‘इस मोबाइल नंबर (जिससे कॉल किया गया) पर एक लाख रुपये भेज दे।
क्या बोले बिट्टू बजरंगी?
बजरंगी के मुताबिक, फोन करने वाले ने उनसे कहा, ‘‘अगर तुमने पैसे नहीं भेजे, तो हम तुम्हें मार देंगे। अगर तुम नल्हर मंदिर आए, तो जिंदा नहीं बचोगे।’’ बजरंगी ने कहा कि यात्रा की योजना की घोषणा और इसकी तिथि 22 जुलाई का खुलासा होने के बाद से ही उन्हें इस तरह के धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। पुलिस ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 (2), (3) और 308 (2) के तहत दर्ज की गई है, जो आपराधिक धमकी और गंभीर चोट या मौत की धमकी से संबंधित है।
(इनपुट-भाषा)