जींद: हरियाणा के जींद की एक अदालत ने रिश्वतखोरी के एक मामले में सौर ऊर्जा सहायक परियोजना अधिकारी को 4 साल की कैद की सजा सुनायी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतू गर्ग की अदालत ने लगभग 6 साल पहले खेत के लिए सोलर प्लांट लगवाने की एवज में 40 हजार रुपये की रिश्वत लेने के जुर्म में सौर ऊर्जा सहायक परियोजना अधिकारी को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में अभियुक्त को और 9 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा।
अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ा गया था
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, छातर गांव के किसान कृष्ण ने 25 जनवरी 2018 को सतर्कता विभाग से शिकायत की थी कि उसने खेत में टैंक के लिए सोलर प्लांट लगाने के लिए DRDA स्थित सौर ऊर्जा विभाग में आवेदन दिया था। सरकार की योजना के अनुसार संयंत्र पर 90 प्रतिशत सब्सिडी थी। कृष्ण ने आरोप लगाया था कि फाइल को आगे भेजने की एवज में अधिकारी प्रदीप ने 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। उसके बाद इस एक जाल बिछाया गया और इंस्पेक्टर धर्मबीर सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने प्रदीप को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सतर्कता विभाग ने कृष्ण की शिकायत पर प्रदीप के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
जींद में नाबालिग के साथ हुई हैवानियत
जींद से ही आई एक और खबर में एक नाबालिग लड़की को कथित रूप से 2 युवकों द्वारा किडनैप कर उसके साथ रेप करने का मामला सामने आया है। महिला थाना प्रभारी मुकेश ने बताया कि सोनीपत जिले की एक महिला ने पुलिस से शिकायत की कि 17 अक्टूबर को उसकी नाबालिग बेटी 7 बजे एक प्राइवेट स्कूल के पास खड़ी थी, उसी दौरान बिश्रपुरा गांव के प्रदीप तथा भूपेंद्र उसे जबरन बाइक पर बैठा कर एक होटल में ले गए जहां दोनों ने उसके साथ रेप किया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों ने विरोध करने तथा इस घटना के बारे में किसी को बताने पर नाबालिक को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।