चंडीगढ़: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के 2 हजार के नोट वापस लेने के आदेश के बाद देशभर में अफरा-तफरी मची हुई है। कई जगह लोग इस नोट को लेने से इनकार ही कर दे रहे हैं। RBI के निर्देशानुसार लोग 30 सितंबर तक बैंकों में नोट जमा करा सकेंगे। वहीं इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अवैध रूप से 2,000 रुपये के नोट जमा किए हैं वे 'भारतीय रिजर्व बैंक' (आरबीआई) द्वारा नोटों को चलन से वापस लिए जाने के फैसले पर रो रहे हैं।
30 सितंबर तक बैंक में बदले जा सकते हैं नोट
अनिल विज ने कहा, "जो लोग रो रहे हैं, उन्होंने अवैध तरीके से बोरे में भरकर (2,000 रुपये के नोट) जमा किए हैं।" उन्होंने कहा, 2,000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे और इन्हें बैंकों में बदला या जमा किया जा सकता है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर करने की घोषणा की और कहा कि चलन में मौजूदा नोट या तो बैंक खातों में जमा किए जा सकते हैं या 30 सितंबर तक बैंक में बदले जा सकते हैं।
आरबीआई ने बैंकों से तत्काल प्रभाव से 2,000 रुपये के नोट जारी करने पर रोक लगाने को कहा। जिनके पास ये नोट हैं वे बैंक में जाकर इसे जमा कर सकते हैं या उन्हें बदलवा सकते हैं। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 रुपये और 1000 रुपये के उच्च मूल्य के नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद 2000 रुपये का नया नोट चलन में लाया गया था।