हरियाणा: नूंह जिले में इंटरनेट सेवाएं 19 सितंबर तक बंद कर दी गई हैं। गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं में 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए, जीपीआरएस सहित सभी एसएमएस सेवाओं पर रोक लगी रहेगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि केवल बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर और सभी डोंगल सेवाओं आदि 17 सितंबर सायं 6 बजे से 19 सितंबर, 2023 तक रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। प्रशासन की तरफ से ये आदेश सुरक्षा-व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एहतियातन तौर पर लिया गया है और इसके लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग हरियाणा टीवीएसएन प्रसाद की ओर से नूंह जिले में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 के साथ दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम (2) के तहत मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए और जीपीआरएस व बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोडकर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को 19 सितंबर रात्रि 12 बजे निलंबित करने के आदेश पारित किया गया है।
इस वजह से लिया गया फैसला
नूंह जिला पुलिस को जानकारी मिली है कि नूंह हिंसा मामले में फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान की गिरफ्तारी के बाद से उनके समर्थक गुस्से में हैं और इस वजह से वे कुछ हंगामा और हिंसा को अंजाम दे सकते हैं। साथी ही ये भी जानकारी मिली है कि इसे लेकर कुछ संदिग्ध जानकारी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है। गृह विभाग की तरफ से कहा गया है कि इंटरनेट सेवा के दुरुपयोग से अराजक तत्व भडकाऊ सामग्री, झूठी अफवाह फैलाकर शांति-व्यवस्था में दखल डाल सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन, एसएमएस, वॉट्सऐप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना और अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा करके हिंसा करा सकते हैं। इन्हें रोकने के लिए इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर रोक लगाई गई है।
ये सेवाएं चालू रहेंगी
सार्वजनिक सुविधा और लोगों की बुनियादी घरेलू जरूरतों के मुताबिक, व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग एसएमएस, वॉइस कॉल, कॉर्पोरेट और घरेलू ब्रॉडबैंड और लीज लाइनों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं को इसमें छूट दी गई है।