
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने रविवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी को सभी सार्वजनिक कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों में सवैतनिक अवकाश की घोषणा की। इस अवकाश का उद्देश्य दिल्ली में पंजीकृत राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतदान की सुविधा देना है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘यह प्रावधान, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1996 में संशोधित) की धारा 135-बी के तहत, उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पंजीकृत मतदाता है, जिससे उसे आम चुनाव में अपना वोट डालने की सहूलियत मिलती है।’’
किन्हें मिलेगा अवकाश?
इसमें आगे कहा गया है कि हरियाणा में कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, उन्हें भी इस उद्देश्य के लिए सवैतनिक अवकाश का अधिकार होगा। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए पांच फरवरी को मतदान होगा और नतीजों की घोषणा आठ फरवरी को होगी।
दिल्ली के सभी 700 बाजारों पर लगेगा ताला
बता दें कि वोटिंग वाले दिन दिल्ली के भी सभी बाजार बंद रहेंगे। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कहा है कि यदि कोई दुकान या कारखाना खोला जाता है तो कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिया जाना चाहिए और वेतन में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि मतदान के दिन पांच फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में सभी 700 बाजार बंद रहेंगे।
सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने कहा कि व्यापारियों को चुनाव आयोग और श्रम विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में खुदरा क्षेत्र के दुकानदार मतदान करने के बाद शाम को अपनी दुकानें खोल सकते हैं। हालांकि, गोयल ने कहा कि यदि कोई दुकान या कारखाना खोला जाता है तो कर्मचारियों को सवेतन अवकाश दिया जाना चाहिए और वेतन में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। (भाषा इनपुट्स के साथ)
यह भी पढ़ें-
हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने यमुना के पानी को लेकर केजरीवाल को दिया ये चैलेंज