फरीदाबाद (हरियाणा): फरीदाबाद की एक सोसायटी में सोमवार देर रात ‘डांडिया नाइट’ के दौरान एक युवती के पिता ने जब कुछ युवकों को अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती नाचने से रोका तो उनके साथ धक्की-मुक्की की गई और चोट लगने से उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, सेक्टर-86 स्थित प्रिंसेज पार्क सोसायटी बीपीटीपी में घटी इस घटना के मामले में 3 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लड़कों ने भाई की पिटाई की, पिता को दिया धक्का
पुलिस के मुताबिक, कार्यक्रम के दौरान तीन युवकों ने युवती से जबरन उनके साथ नाचने को कहा और उस पर फोन नंबर देने के लिए दबाव डाला। जब युवती के परिवार ने हस्तक्षेप किया, तो तीनों ने उसके भाई रुद्र मेहता की पिटाई की और पिता प्रेम मेहता को धक्का दे दिया, जिसके बाद प्रेम बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। प्रेम को पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
पीड़िता ने सुनाई आपबीती
मृतक के रिश्तेदारों ने इस मामले में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से नाखुशी जताई है। उनकी पत्नी गीतू मेहता ने सोसायटी में सुरक्षा के बावजूद असामाजिक तत्वों के घुसने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि एक आरोपी सोसायटी का निवासी है जबकि अन्य आरोपी बाहरी हैं। पीड़ित युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि ‘डांडिया नाइट’ में कुछ युवक उसके साथ डांस करने लगे और जब वह असहज महसूस करते हुए वहां से अलग हुई तो वे उस पर डांस करने का दबाव बनाने लगे। उन्होंने शिकायत में कहा, ‘‘लकी नाम का एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने पहले मेरा मोबाइल नंबर मांगा और फिर अपने साथ नाचने के लिए जोर देने लगा।’’
पीड़िता ने कहा, ‘‘जब मेरे भाई ने लकी से बात करने की कोशिश की तो वह गुस्सा हो गया। उसने अपने दोस्त संदीप खटाना और एक अन्य के साथ मिलकर मेरे भाई को बेरहमी से पीटा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। जब मेरे पिता ने मामले में हस्तक्षेप किया, तो उन्होंने उन्हें धक्का दे दिया और वह गिरकर बेहोश हो गए। हम अपने पिता को पास के अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।’’
युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज
खेड़ी पुल पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार ने बताया कि युवती की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और धारा 34 (सामान्य मंशा) के तहत मंगलवार शाम को मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। (इनपुट- भाषा)
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