Friday, November 08, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. हरियाणा
  3. कांग्रेस विधायक मामन खान को दो दिन की पुलिस रिमांड, नूंह हिंसा मामले में हुई थी गिरफ्तारी

कांग्रेस विधायक मामन खान को दो दिन की पुलिस रिमांड, नूंह हिंसा मामले में हुई थी गिरफ्तारी

कांग्रेस विधायक मामन खान को नूंह की अदालत ने दो दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से अदालत से पांच दिनों की रिमांड मांगी थी लेकिन अदालत ने पुलिस की दलील नहीं मानी और मामन खान को दो दिनों के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। मामल खान को कल नूंह पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

Reported By : Shoaib Raza Edited By : Niraj Kumar Updated on: September 15, 2023 17:21 IST
मामन खान, कांग्रेस विधायक- India TV Hindi
Image Source : TWITTER मामन खान, कांग्रेस विधायक

नूंह : नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक मामन खान को दो दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। कल हुई गिरफ्तारी के बाद उन्हें आज नूंह कोर्ट में पेश किया गया था जहां से कोर्ट ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। मामन खान मेवात की फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के  विधायक हैं। नूंह हिंसा मामले में उन्हें कल गिरफ्तार किया गया था। जानकारी के मुताबिक मामन खान ने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट लिखा था । सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने से पहले भी मामन खान ने विधानसभा में भड़काऊ बयान दिया था।

गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में दी थी याचिका

इससे पहले  विधायक मामन खान ने नूंह हिंसा मामले में ‘‘झूठा फंसाए जाने और गिरफ्तारी’’ से संरक्षण का अनुरोध करते हुए मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। खान ने अपनी याचिका में हिंसा से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए जाने का भी अनुरोध किया था। विधायक के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने बताया था कि उन्होंने यह भी मांग की कि नूंह में हिंसा की घटनाओं से संबंधित मामले, जिसमें उन्हें पुलिस द्वारा नोटिस दिया गया था, एसआईटी को स्थानांतरित कर दिए जाएं। 

दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध

अपनी याचिका में, खान ने अनुरोध किया कि हरियाणा पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह ‘‘जांच लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।’’ याचिका में कहा गया है कि हिंसा की घटनाओं के लिए कई प्राथमिकी दर्ज की गईं हैं और ऐसी ही एक प्राथमिकी एक अगस्त को नूंह के एक थाने में दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को 25 अगस्त को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत मिले नोटिस से हैरानी हुई, जिसमें एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें पेश होने को कहा गया था। 

31 जुलाई को नूंह में हुई थी हिंसा

 विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की शोभायात्रा पर 31 जुलाई को भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद हरियाणा के नूंह और इसके आसपास के इलाकों में हुई हिंसा में दो होमगार्ड कर्मियों समेत छह लोग मारे गए थे। पिछले महीने खान को जारी एक नोटिस में, नूंह पुलिस ने विधायक को हिंसा की जांच में शामिल होने के लिए नगीना पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह पिछले एक पखवाड़े के दौरान दो मौकों पर उपस्थित होने में विफल रहे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हाल ही में कहा था कि 31 जुलाई की घटना से पहले, खान को ‘‘28, 29 और 30 जुलाई को उन इलाकों में देखा गया था जहां हिंसा हुई थी।’’ हालांकि, खान ने अपनी याचिका में कहा है कि वह 26 जुलाई से एक अगस्त तक गुरुग्राम स्थित अपने आवास पर थे और उन जगहों पर नहीं गए जहां हिंसा हुई थी। उन्होंने इस संबंध में याचिका में ‘‘सबूत’’ भी प्रदान किए हैं। (इनपुट-भाषा)

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें हरियाणा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement