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इस राज्य में हुक्के पर लगा प्रतिबंध, अब बार, रेस्तरां, होटल में नहीं उड़ा सकेंगे धुआं

सीएम खट्टर ने 1 सितंबर को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ साइक्लोथॉन कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई थी। इसी कार्यक्रम के समापन समारोह में उन्होंने होटलों, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हुक्के पर रोक की घोषणा की।

Written By: Subhash Kumar @ImSubhashojha
Published : Sep 26, 2023 6:49 IST, Updated : Sep 26, 2023 7:23 IST
Hukkah bar
Image Source : PTI हुक्का बार।

अक्सर बार या होटल में बैठ कर हुक्का का धुआं उड़ाने वाले लोगों को निराशा हाथ लगी है। हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में हुक्के पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को राज्य भर के होटलों, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। 

विधानसभा के अध्यक्ष ने उठाई थी मांग

हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कुछ ही समय पहले पूरे राज्य में  होटल, रेस्तरां, पब, बार और नाइट क्लब में हुक्का परोसने पर प्रतिबंध की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र भी लिखा था। विधानसभा अध्यक्ष ने हुक्का बार को हरियाणा की ज्वलंत समस्या बताते हुए इस पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि नशा हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ ही उनके भविष्य को भी अंधकारमय का रहा है। उन्होंने हुक्का परोसने के खिलाफ सख्त कानून की मांग उठाई थी। 

क्या बोले सीएम खट्टर?
हरियाणा के सीएम मनोहर ने सोमवार को करनाल में नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम साइक्लोथॉन में भाग लेते हुए हुक्का बार पर प्रतिबंध की घोषणा की। कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि होटलों, रेस्तरां, बार और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हुक्के पर रोक रहेगी। सीएम खट्टर ने 1 सितंबर को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ साइक्लोथॉन कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई थी। सीएम खट्टर ने साइक्लोथॉन में भाग लेने वाले युवाओं का आभार व्यक्त करते हुए नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए उनके कार्यों की सराहना भी की। 

इन्हें मिलेगी छूट
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के होटल, रेस्तरां, पब, बार और नाइट क्लब में हुक्का परोसने पर प्रतिबंध की घोषणा तो की है। लेकिन खबर है कि हुक्के के प्रयोग में कुछ छूट भी होगी। PTI की रिपोर्ट की मानें तो प्रतिबंध का आदेश  ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक हुक्के पर लागू नहीं होगा। 

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