हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह के खिलाफ महिला कोच यौन शोषण मामले में 5 धाराओं में आरोप तय हो चुके हैं। उनके खिलाफ धारा 354, 354 A, 354 B, 506 और 509 के तहत आरोप तय किए गए। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह की आरोपों को हटाने की याचिका और पीड़िता की ओर दुष्कर्म की कोशिश के मद्देनजर धारा जोड़ने की याचिका खारिज कर दी।
जूनियर कोच यौन शोषण मामले में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में आरोप तय कर दिए गए हैं। अब मामले में संदीप सिंह के खिलाफ केस चलेगा और अगली सुनवाई पर गवाहों के बयान किए जाएंगे दर्ज।
2022 में लगे थे आरोप
जूनियर कोच यौन शोषण मामले में फंसे हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में केस चल रहा है। सोमवार को अदालत में आरोपी पूर्व मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। संदीप सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की कार्रवाई में ही लगभग डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय लगा। अब इस मामले में संदीप सिंह के खिलाफ केस चलेगा। 26 दिसंबर 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित अन्य आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दी थी। जांच के बाद 31 दिसंबर की रात 11 बजे सेक्टर-26 थाने में संदीप सिंह के खिलाफ धारा 342, 354, 354ए, 354बी, 506 के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था। इसके बाद डीएसपी (पूर्व) पलक गोयल के सुपरविजन में मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की गई थी।
जांच के धारा 509 भी जोड़ी गई
संदीप पर लगे आरोपों की जांच करने वाली समिति में साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उषा और एक महिला एसआई को शामिल किया गया था। एसआईटी की जांच के बाद संदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 509 भी जोड़ी थी। 26 दिसंबर 2022 को पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन-उत्पीड़न का आरोप लगा था। पूर्व मंत्री पर आरोप खेल विभाग में ही काम करने वाली जूनियर महिला कोच ने लगाया था। 31 दिसंबर 2022 को सेक्टर-26 थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था।
यह भी पढ़ें-
रूस-यूक्रेन युद्ध में मारा गया कैथल का युवक, DNA मिलने पर मिलेगा शव, नौकरी के लिए विदेश गया था
खाप पंचायत का फरमान, घरवालों की सहमति से ही हो सकती है लव मैरिज, बच्चों की मर्जी से नहीं