Monday, December 23, 2024
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मंत्री संदीप सिंह को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, बोले- CM को इस्तीफा मांगना चाहिए

मंत्री संदीप सिंह को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्हें नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं किया तो मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा मांगना चाहिए।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Aug 26, 2023 23:52 IST, Updated : Aug 26, 2023 23:56 IST
भूपेंद्र सिंह हुड्डा
Image Source : FILE PHOTO भूपेंद्र सिंह हुड्डा

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को कहा कि मंत्री संदीप सिंह को नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हुड्डा का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही चंडीगढ़ पुलिस ने यौन उत्पीड़न के मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि संदीप सिंह ऐसा नहीं करते हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। 

"संदीप सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा?"

इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) की हरियाणा इकाई ने संदीप सिंह को बर्खास्त करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग करते हुए चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि स्थल पर विरोध प्रदर्शन करने की कोई अनुमति नहीं थी। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग धांडा ने कहा, "संदीप सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। जब इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल हो चुका है, तो कानून के गंभीर प्रावधानों के तहत आठ माह पहले मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। हम यह भी मांग करते हैं कि उन पर लगे आरोपों के आधार पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप भी जोड़ा जाए। हम उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं।" 

"उन्हें नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए"

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हुड्डा ने कहा, "उन्हें नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो मुख्यमंत्री को उनका इस्तीफा मांगना चाहिए।" भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता संदीप सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक प्रयोग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 342 (बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक भयादोहन) के आरोप दर्ज किए गए हैं।

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