Thursday, November 21, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. गुजरात
  3. मैं जल्द से जल्द मां बनना चाहती हूं, इसके लिए कोई भी... महिला ने की ऐसी डिमांड, सुनकर जज भी हुईं हैरान

मैं जल्द से जल्द मां बनना चाहती हूं, इसके लिए कोई भी... महिला ने की ऐसी डिमांड, सुनकर जज भी हुईं हैरान

गुजरात कोर्ट में एक महिला ने अनोखी डिमांड रख दी, जिसे सुनकर जज भी आश्चर्य में पड़ गईं। महिला ने कहा कि वह जल्द से जल्द मां बनना चाहती है और उसके लिए उसे किसी भी मर्द का स्पर्म चाहिए। जानिए कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Published on: August 11, 2024 14:35 IST
woman unique demand- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO महिला की अनोखी डिमांड

गुजरात में मां बनने के लिए एक महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन महिला ने हाईकोर्ट में ऐसी डिमांड रखी जिसे सुनकर जज भी आश्चर्य में पड़ गईं। महिला ने कोर्ट में कहा कि मेरी उम्र अब 40 साल हो चुकी है और अब नहीं तो फिर कब मैं मां बन पाऊंगी। मैं जल्द से जल्द मां बनना चाहती हूं और इसके लिए कुछ भी कर सकती हूं। महिला का पति से तलाक हो चुका है और उसने हाईकोर्ट से मांग कि उससे अलग रह रहे पति का स्पर्म दिलाई जाए।

महिला ने ये भी कहा कि अगर मेरा एक्स पति उसके लिए तैयार नहीं होता तो उसे किसी दूसरे स्पर्म डोनर से स्पर्म लेने की अनुमति दी जाए, ताकि वह आईवीएफ के माध्यम से जल्द से जल्द मां बन सके। महिला ने हाईकोर्ट में इसके लिए दलील रखी कि मां बनना उसका मौलिक अधिकार है और वक्त बीतने के साथ उसके मां बनने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं।

जस्टिस ने महिला को दी ये सलाह

महिला की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संगीता विसेन ने उससे पूछा कि क्या उसका पति तलाक का मुकदमा दायर करने के बाद उसकी मदद करने को तैयार होगा? इसके साथ ही अदालत ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि एक ऐसे व्यक्ति को निर्देश कैसे जारी किया जाए? जो अपनी को तलाक देने के लिए केस दायर कर चुका है। ऐसे में हम उसे कैसे मां बनाने के लिए स्पर्म (शुक्राणु) दान करने के लिए निर्देश दे सकते हैं।

जस्टिस ने कहा कि महिला को पहले दो मुकदमों (तलाक का मुकदमा और वैवाहिक अधिकारों की बहाली) के लिए निचली अदालत में जाना चाहिए और वहां उसका फैसला लेना चाहिए। जस्टिस की इस टिप्पणी के बाद भी जब महिला के वकील ने हाईकोर्ट से हस्तक्षेप करने पर जोर दिया तो जस्टिस विसेन ने कहा कि उस महिला का पति तलाक चाहता है, इसलिए वह सहायता के लिए उससे मदद नहीं मांग सकती। उसकी मदद की बजाय वह खुद ही किसी स्पर्म डोनर की तलाश कर सकती है।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें गुजरात सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement