Highlights
- स्टैंडिंग कमेटी ने नागरिकों पर यूजर चार्ज के नाम पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव को आज खारिज कर दिया।
- 2022-23 में 70 वर्गमीटर तक की सभी आवासीय संपत्तियों पर संपत्ति कर में 25% राहत देने का निर्णय।
- कोरोना काल में शहर के रेस्तरां, होटल, सिनेमाघर और व्यायामशालाओं को संपत्ति कर से छूट दी गई थी।
अहमदाबाद: अहमदाबाद मुनिसिपल कारपोरेशन द्वारा शहर में स्वच्छता अभियान और स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत शहर में साफ-सफाई के नाम पर नागरिकों से यूजर चार्ज लिया जाता है। नगर निगम की स्थायी समिति की आज हुई बैठक में अहमदाबाद शहर की साफ-सफाई दिखाने और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पूरे अंक लेने के नाम पर नागरिकों से वसूले जाने वाले यूजर चार्ज को बढ़ाने के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। यह यूजर चार्ज मौजूदा स्थायी समिति के कार्यकाल तक नहीं बढ़ाया जाएगा।
स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हितेश बरोट के अनुसार, आज मेयर, डिप्टी मेयर, सत्ताधारी दल के नेता, दंडक और भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग द्वारा सालाना डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए प्रॉपर्टी टैक्स द्वारा वसूल किये जाने वाले यूजर चार्ज में बढौती करने की दरख्वास्त तक वे सत्ता में रहेंगे, नहीं लिया जायेगा। शहर के रेजिडेंशियल इलाको में फिलहाल हर घर को 2 डस्टबिन सूखे और गीले कचरे के लिए निःशुल्क दी जा रही है। तब शहर के लोगों पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ न आये, इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी में पेश की गई दरख्वास्त खारिज करने का निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि बीजेपी ने 10 साल से अधिक समय से शहर के लोगों पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया है। कोरोना काल में शहर के रेस्तरां, होटल, सिनेमाघर और व्यायामशालाओं को प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी गई थी। पिछले साल 40 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाली रेजिडेंशल प्रॉपर्टीज को भी प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी गई थी। वर्ष 2022-23 में 70 वर्ग मी. तक की सभी आवासीय संपत्तियों को प्रॉपर्टी टैक्स में 25 प्रतिशत राहत देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही, प्रॉपर्टी टैक्स बिल में निगम में शामिल नए क्षेत्रों के नागरिकों को पहले वर्ष 75, दूसरे वर्ष में 50 और तीसरे वर्ष में 25 के रूप में मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है।
डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के रूप में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के पास से प्रति दिन 1 रुपये के अनुसार सालाना 365 रुपये और कमर्शियल प्रॉपर्टी के पास से प्रति दिन 2 रुपये के अनुसार सालाना 730 रुपयों का चार्ज लिया जा रहा था। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग की ओर से नागरिकों को दी जाने वाली सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं के लिए यूजर चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। जिसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में 3 रुपये प्रतिदिन और कमर्शियल में 5 रुपये प्रतिदिन लेने को कहा गया था। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो अहमदाबाद के लोगों से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए रु.1095 और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए रु.1825 वसूल किये जाते।
स्वच्छता अभियान के तहत किए गए कार्यों से संबंधित म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट (मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग) रूल्स, 2016 के अनुसार डोर टू डोर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल प्रक्रिया कारपोरेशन करता है। इन रूल्स के तहत रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज से यूजर चार्जेज वसूलने का प्रावधान है। यह प्रावधान लागू करने के लिए है और इस मामले के सर्वेक्षण में अलग से अंक भी दिए गए हैं। 1 अक्टूबर, 2018 से वार्षिक डोर-टू-डोर कलेक्शन के लिए एक अलग यूजर चार्ज लेने और भविष्य में इस यूजर चार्ज की समीक्षा करने का अधिकार मुनिसिपल कमिश्नर को देने हेतु स्टैंडिंग कमेटी प्रस्ताव मंज़ूर किया जायेगा।
स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छ सर्वेक्षण में सिटी रैंकिंग में अहमदाबाद का रैंक आगे रहे इसके लिए भी डोर टू डोर कलेक्शन के लिए यूजर चार्ज लेना जरुरी है ऐसा दरख्वास्त में बताया गया है।