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Surat News: सूरत के एक रेस्टोरेंट में मीट की बजाय परोसा जा रहा था बीफ, 60 किलो गोमांस जब्त

Surat News: सूरत पुलिस ने जब्त किए गए मांस को एफएसएल को भेजा, जिसने पुष्टि की कि यह गाय का मांस है, जिसके बाद रेस्टोरेंट मालिक सरफराज मोहम्मद वजीरखान को गिरफ्तार कर लिया गया।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published on: September 16, 2022 19:09 IST
Surat based Delhi Dastarkhwan Restaurant- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV Surat based Delhi Dastarkhwan Restaurant

Highlights

  • गुजरात में प्रतिबंधित है गाय और उसके बछड़े की हत्या
  • सूरत में रेस्टोरेंट दिल्ली दस्तरखवां में परोसा जा रहा था बीफ
  • तलाशी में गोमांस के 6 पैकेट मिले, प्रत्येक का वजन 10 किलो था

Surat News: अपने ग्राहकों को मांस के स्थान पर गोमांस परोसने के आरोप में एक रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के सूरत में रेस्टोरेंट दिल्ली दस्तरखवां के मालिक सरफराज मोहम्मद वजीरखान पर आरोप है कि वह ग्राहकों को गोमांस परोसता था। उसके रेस्टोरेंट से 60 किलो गाय का मांस भी जब्त किया गया है।

गोमांस की पुष्टि के बाद वजीरखान अरेस्ट

लालगेट थाना के हेड कांस्टेबल यजेंद्र दादूभाई ने कहा कि, 11 सितंबर को उन्हें शिकायत मिली थी कि दिल्ली दस्तरखवां रेस्टोरेंट में गोमांस रखा और परोसा जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ रेस्टोरेंट के परिसर की तलाशी ली और तो मांस के छह पैकेट मिले। प्रत्येक का वजन 10 किलो था। सूरत पुलिस ने जब्त किए गए मांस को एफएसएल को भेजा, जिसने पुष्टि की कि यह गाय का मांस है, जिसके बाद उसने गुरुवार देर रात सरफराज मोहम्मद वजीरखान को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस बीफ सप्लाई करने वाले अंसार की तलाश कर रही है जिस पर उसे प्रतिबंधित मीट सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

गुजरात में प्रतिबंधित है गाय और उसके बछड़े की हत्या
बता दें कि गुजरात में गाय और उसके बछड़े की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे में आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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