Friday, November 22, 2024
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‘प्रेम करना गुनाह नहीं,लेकिन…’, ‘लव जिहाद’ पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बड़ा बयान

गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि यदि इस बारे में कोई भी परिवार फरियाद लेकर पुलिस स्टेशन में आएगा तो उसे गंभीरता से लिया जाएगी।

Reported By : Nirnay Kapoor Edited By : Vineet Kumar Singh Updated on: May 19, 2023 10:13 IST
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Image Source : INDIA TV मोरबी में लोगों को संबोधित करते गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी।

मोरबी: गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने गुरुवार को ‘लव जिहाद’ पर बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। सांघवी ने कहा है कि प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन यदि किसी ने अपनी पहचान छिपाकर प्रेम के नाम पर धोखा किया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सांघवी ने कहा कि यदि इस तरह की फरियाद कोई भी परिवार पुलिस स्टेशन में लेकर आएगा तो उसे गंभीरता से लिया जाएगी। उन्होंने कहा कि बेटियों को नरक में धकेलने की कोशिश हो रही है और इसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करे।

‘प्रेम करना गुनाह नहीं, लेकिन…’

गुजरात के मोरबी में बोलते हुए सांघवी ने कहा, ‘साहब, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है परन्तु प्रेम के नाम को बदनाम करने वाले कान खोल कर सुन लें, कि यदि कोई सलीम , सुरेश के नाम से प्रेम करके हमारी भोली-भाली बेटियों को फंसायेगा तो उस भोली-भाली बेटी का भाई बन कर मैं यहां आया हूं।’ सांघवी ने आगे कहा कि कोई सुरेश, सलीम बन कर प्रेम करे यह भी गलत है और कोई सलीम, सुरेश बन कर प्रेम करे वह भी गलत है।


‘...तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी’
सांघवी ने कहा, ‘प्रेम करने का हक सबको है पर प्रेम के नाम पर कोई भी यदि भोली-भाली बेटियों को फंसायेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रकार की कोई भी फरियाद, कोई भी परिवार यदि पुलिस स्टेशन में ले कर आएगा तो उसे खूब गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी किसी भी शिकायत पर उसी दिन जांच शुरू होगी। हमारी भोली-भाली बेटियों को नरक में धकेलने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ पुलिस गंभीरता पूर्वक कदम उठाए।’

सरकार ने बनाया है कड़ा कानून
बता दें कि राज्य में गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन (अमेंडमेंट) एक्ट 2021 लागू है जिसके तहत किसी दूसरे धर्म की लड़की को बहला-फुसलाकर, धोखे से या लालच देकर शादी करने, उसका धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल की कैद और 2 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वहीं, अगर लड़की नाबालिग है तो सजा बढ़कर 7 साल और जुर्माना बढ़कर 3 लाख रुपये तक हो जाता है। ये प्रावधान उन अंतर-धार्मिक विवाहों पर लागू नहीं होंगे, जो बिना बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण तरीके से होते हैं।

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