Saturday, December 28, 2024
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गुजरात में स्वास्थ्य कारणों के आधार पर शराब खरीदने की अनुमति के मामलों में 58% इजाफा

गुजरात में लोगों को स्वास्थ्य आधार पर शराब खरीद की अनुमति दी गई है, उनके अलावा विदेशी नागरिकों और अन्य राज्यों के लोगों को गुजरात की यात्रा के दौरान अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के लिए शराब खरीदने की अनुमति दी जाती है।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Dec 28, 2023 17:24 IST, Updated : Dec 28, 2023 17:24 IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
Image Source : FILE PHOTO प्रतीकात्मक तस्वीर

अहमदाबाद: गुजरात में स्वास्थ्य आधार पर शराब खरीदने की अनुमति रखने वाले लोगों की संख्या तीन वर्ष में 58 प्रतिशत बढ़ गई है। राज्य मद्य निषेध एवं आबकारी विभाग के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2020 में 27,452 शराब परमिट धारकों के मुकाबले, गुजरात में अब 43,470 परमिट धारक हैं। वह राज्य होने के नाते जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, इसके गठन के बाद से ही गुजरात में शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध है।

विदेशी नागरिकों, अन्य राज्यों के लोगों को शराब खरीदने की अनुमति

राज्य की जनसंख्या लगभग 6.7 करोड़ होने का अनुमान है। मद्य निषेध विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य आधार पर शराब खरीद की अनुमति दी गई है, उनके अलावा विदेशी नागरिकों और अन्य राज्यों के लोगों को गुजरात की यात्रा के दौरान अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के लिए शराब खरीदने की अनुमति दी जाती है। आंकड़ों के मुताबिक, अहमदाबाद जिला 13,456 शराब परमिट के साथ सूची में शीर्ष पर है, इसके बाद सूरत (9,238), राजकोट (4,502), वडोदरा (2,743), जामनगर (2,039), गांधीनगर (1,851) और पोरबंदर (1,700) का स्थान है।

गुजरात के 77 होटल को शराब बेचने का लाइसेंस

एक अन्य आंकड़े के अनुसार, गुजरात के 77 होटल को परमिट धारकों के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों या विदेश से राज्य में आने वाले लोगों को शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया है। विभाग द्वारा व्यक्तियों को शराब परमिट तभी जारी किए जाते हैं जब क्षेत्रीय मेडिकल बोर्ड यह घोषित करने वाला प्रमाण पत्र जारी करता है कि आवेदक के स्वास्थ्य के लिए शराब का सेवन आवश्यक है।

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