Tuesday, November 05, 2024
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नॉनवेज बेचने पर बैन को लेकर गुजरात HC की अहमदाबाद नगर निगम को फटकार, कहा- कल आप गन्ने का रस, कॉफी भी बंद कर देंगे?

सख्त लहजे में कोर्ट ने कहा कि यदि कल को गन्ने का रस पीने की इच्छा होगी तो आप ये कहेंगे कि शुगर हो जाएगी, इसलिए नहीं पीना है। कॉफी स्वास्थ्य के लिए खराब हैं?

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: December 10, 2021 13:33 IST
अहमदाबाद- India TV Hindi
Image Source : ANI अहमदाबाद

Highlights

  • गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- कल आप गन्ने का रस, कॉफी भी बंद कर देंगे?
  • जस्टिस बिरेन वैष्णव की बेंच ने पूछा- मुझे क्या खाना है ये आप कैसे तय कर सकते हैं?
  • पिछले महीने अहमदाबाद निगम ने सड़क किनारे नॉनवेज बेचने पर लगाया था प्रतिबंध

नयी दिल्ली: गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद नगर निगम के एक फैसले को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट निगम के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें सड़कों के किनारे नॉनवेज बेचने पर बैन लगा दिया गया है। दरअसल, पिछले दिनों अहमदाबाद नगर निगम ने सड़क किनारे बेचे जाने वाले नॉनवेज पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके खिलाफ वेंडरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम से पूछा कि आप लोगों को उनकी पसंद की चीजों को खाने से कैसे रोक सकते हैं? कल को आप कॉफी, गन्ने के रस पर भी प्रतिबंध लगा देंगे।

सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस बिरेन वैष्णव की बेंच ने निगम से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि मुझे क्या खाना है ये आप कैसे तय कर सकते हैं? यदि आपको नॉनवेज नहीं पसंद है तो ये आपका नजरिया है। लेकिन, यदि किसी व्यक्ति को पसंद है। वो उसे खाना चाहता है तो फिर आप कैसे उसे रोक सकते हैं।

पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए अहमदाबाद नगर निगम से पूछा कि क्या दूसरे लोगों को आपकी मर्जी के हिसाब से चलना होगा? क्या ये आप तय करेंगे कि कोई बाहर खाने जा सकता है या नहीं?

तंज कसते हुए और सख्त लहजे में कोर्ट ने कहा कि यदि कल को गन्ने का रस पीने की इच्छा होगी तो आप ये कहेंगे कि शुगर हो जाएगी, इसलिए नहीं पीना है। कॉफी स्वास्थ्य के लिए खराब हैं? कोर्ट ने निगम के फैसले पर फिर से विचार करने के आदेश दिए हैं।

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