अहमदाबाद: गुजरात गृह विभाग ने ‘‘अनलॉक-1’’ के प्रभावी कार्यान्वयन में पुलिसकर्मियों की आवश्यता होने का हवाला देते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस कर्मियों को कोई अवकाश नहीं देने के लिए कहा है। गृह विभाग द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन को हटाने या अनलॉक-1 के चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए पुलिस बल की उपस्थिति आवश्यक है। यह अनिवार्य है कि पुलिस कर्मी क्षेत्र में सक्रिय रहें।
अधिसूचना के अनुसार पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ सभी पुलिस कर्मियों को भी तब तक छुट्टी की मांग नहीं करने की सलाह दी गई है जब तक कि अवकाश किसी चिकित्सा या किसी अन्य अति आवश्यक कारणों के लिए न हो। विभाग ने राज्य के डीजीपी और सभी जिला पुलिस अधीक्षकों सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को चिकित्सा कारणों या किसी अन्य आपात स्थितियों को छोड़कर किसी भी तरह की छुट्टी मंजूर नहीं करने के लिए कहा।
केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के बाद, गुजरात सरकार ने एक जून से लॉकडाउन से राहत देने की घोषणा की थी। गुजरात में अब तक कुल 29,001 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं जिनमें से 1,736 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 21,096 लोग इलाज के बाद संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले एक महीने से राज्य में रोजाना कोरोना वायरस के 4,00 से अधिक नए मामले दैनिक आधार पर सामने आ रहे हैं।