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अदालत ने कांग्रेस विधायक पर लगाया 99 रुपये का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

अनंत पटेल और अन्य पर छात्रों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय में प्रवेश करने, उपद्रव करने और वीसी की मेज पर रखी PM मोदी की तस्वीर को फाड़ने का आरोप लगाया गया था।

Edited By: India TV News Desk
Published on: March 28, 2023 12:48 IST
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Image Source : FACEBOOK.COM/ANANTPATEL1MLA कांग्रेस विधायक अनंत पटेल।

नवसारी: गुजरात के नवसारी में एक अदालत ने कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 2017 के एक मामले में 99 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें पटेल पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में घुसने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर फाड़ने का आरोप लगाया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वी.ए. धधल की अदालत ने वंसदा सीट से विधायक पटेल को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 447 (अवैध रूप से प्रवेश करना) के तहत दोषी ठहराया।

कई धाराओं में दर्ज था मुकदमा

पटेल और अन्य पर छात्रों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय में प्रवेश करने, उपद्रव करने और वीसी की मेज पर रखी PM मोदी की तस्वीर को फाड़ने का आरोप लगाया गया था। बता दें कि पटेल और युवा कांग्रेस के 6 अन्य सदस्यों पर मई 2017 में जलालपुर पुलिस ने IPC की धारा 143 (गैरकानूनी जुटान), 353 (हमला), 427 (50 रुपये से ज्यादा का नुकसान करने), 447 (आपराधिक अतिचार) और 504 (जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया था।

मांगी गई थी अधिकतम सजा
अदालत ने 3 अभियुक्तों को दोषी पाया और उन्हें 99 रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया, जिसमें विफल रहने पर उन्हें 7 दिनों का साधारण कारावास भुगतना होगा। बता दें कि अभियोजन पक्ष ने पटेल के लिए आईपीसी की धारा 447 के तहत अधिकतम सजा की मांग की, जिसमें 3 महीने तक की जेल और 500 रुपये का जुर्माना है। हालांकि बचाव पक्ष ने दावा किया कि FIR सियासी लड़ाई का नतीजा है क्योंकि आरोपी विपक्षी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। 

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