अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने राज्य में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिये जुर्माना बढ़ा कर 200 रुपये से 500 रुपये कर दिया। राज्य सरकार ने एक बयान जारी कर बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मंगलवार को यह निर्णय लिया।
बयान में कहा गया है कि अहमदाबाद और सूरत नगर निगम के तहत आने वाले क्षेत्रों जैसे कुछ इलाकों को छोड़कर सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर 200 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया था जिसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है जो एक अगस्त से प्रभावी होगा।
अहमदाबाद और सूरत नगरपालिका के तहत आने वाले क्षेत्रों में मास्क नहीं पहनने पर पहले से ही 500 रुपये के जुर्माने प्रावधान है। सोमवार को गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,052 नए मामले सामने आए जिससे पूरे राज्य में संक्रमण का आंकड़ा 56,874 पहुंच गया। राज्य में संक्रमण के कारण अब तक कुल 2,348 लोगों की मौत हो चुकी है।
वडोदरा जेल में 60 कैदी कोरोना वायरस से संक्रमित
गुजरात के वडोदरा केन्द्रीय कारागार में बीते दो दिन में कम से कम 60 कैदी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि जेल प्रशासन परिसर के अंदर 80 बिस्तरों वाला कोविड-19 देखभाल केन्द्र स्थापित करने की प्रक्रिया में है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संक्रमित कैदियों को उचित उपचार मिल रहा है।
वडोदरा में कोविड-19 अभियान की निगरानी कर रहे विशेष कार्य अधिकारी विनोद राव ने कहा, ''हम अब तक 150 कैदियों की जांच करा चुके हैं। इनमें से 17 कैदियों के रविवार को संक्रमित होने की पुष्टि हुई। 43 और कैदियों के संक्रमित होने की पुष्टि सोमवार को हुई। इनमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे।''