अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद में रिश्तों को शर्मसार कर देते वाला एक मामला सामने आया है। यहां की विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 साल की बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर 41 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि दुष्कर्म की घटना साल 2021 में हुई थी। वहीं सजा का ऐलान करने के साथ ही विशेष न्यायाधीश जे. के. प्रजापति ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
दिहाड़ी करता था दोषी
लोक अभियोजक भारत पटनी ने कहा कि ‘‘अदालत ने दलीलों और सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।’’ उन्होंने बताया कि दोषी करार दिया गया व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता था। 28 जून 2021 को अपने मकान की छत पर उसने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना को दोषी की पत्नी ने देख लिया। पटनी के मुताबिक, दोषी ने इस शर्मनाक घटना को लेकर पत्नी से माफी भी मांगी और पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराने का अनुरोध किया।
अदालत ने सुनाई सजा
आगे पटनी ने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी की पत्नी ने पूरी घटना को देखने के बाद पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और नरोल थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा- 376 (2) (एफ) (12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म), 506 (1) (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान कुल 18 गवाहों ने अपनी गवाही दी। सभी गवाहों की बातें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करारा दिया और उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई।
(इनपुट: भाषा)
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