अहमदाबाद: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तेजस्वी के गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद की अदालत ने संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ किए गए मानहानि केस की सुनवाई करते हुए आज अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने CRPC 202 के तहत जांच का आदेश दे दिया है। इस मामले में अदालत पहले मानहानि की शिकायत की जांच करेगी
अदालत ने कहा है कि पहले वो जांच करेगी कि क्या अभियोजन पक्ष के गवाहों और सबूतों पर विचार करने से प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला बनता है। मानहानि मामले में साक्ष्य और गवाह पेश करने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए अदालत ने निर्देश जारी किया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष को 20 मई को गवाहों और सबूतों के साथ पेश होने का आदेश भी दिया है।
गौरतलब है कि राष्ट्रिय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ गुजरात के कारोबारी हरेश मेहता ने अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में 21 मार्च को IPC की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हरेश मेहता ने आरोप लगाया था कि उन्होंने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुजरातियों को ठग कहा था। अपने बयान में तेजस्वी ने कहा थाकि कि वर्तमान में जो हालात हैं, उसे देखा जाए तो सिर्फ गुजराती ही ठग होते हैं और उनको माफ भी कर दिया जाता है। बहरहाल इस मामले में अगली सुनवाई 20 मई को रखी गई है।