1. 1 करोड़ से ज्यादा की आय पर 1 फीसदी सरचार्ज 2.कैपिटल गेन्स टैक्स की सीमा1 से 2 साल की गई 3.अफॉर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा मिलेगा 4.ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा 5. 3 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी 6. 3 से 5 लाख आय वालों पर 5 फीसदी का टैक्स 7. 3 लाख से अधिक के कैश लेन-देन पर रोक 8. राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा 9. 50 करोड़ तक के टर्न ओवर वाली कंपनियों का टैक्स 5 फीसदी घटा 10.राजनीतिक दल 2 हजार से ज्यादा कैश चंदा नहीं ले सकेंगे