India Tv Fact Check: सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में हमें अक्सर अनगिनत फेक न्यूज का सामना करना पड़ता है। ये फेक न्यूज किसी भी व्यक्ति, देश या संस्था के बारे में हो सकती है। इन्हीं फेक न्यूज से आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आते हैं India Tv फैक्ट चेक। फेक न्यूज का ताजा मामला आया है भारतीय रेलवे से जुड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब आपको दोस्तों के लिए टिकट बुक करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है और जेल भी हो सकती है। हालांकि, जब India Tv ने इस दावे का फैक्ट चेक किया तो ये दावा पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ है।
क्या हो रहा है वायरल?
सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे को लेकर एक दावा वायरल है। इसमें कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति पर्सनल आईडी का उपयोग करके केवल अपने रक्त संबंधियों या समान सरनेम वाले लोगों के लिए ही टिकट बुक कर सकता है। दोस्तों या अन्य लोगों के लिए बुकिंग करने पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना और 3 साल तक की जेल या दोनों सजा हो सकती है। फेसबुक यूजर Deven Shah ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा- "भाजपा गिन गिन कर वो काम कर रही है जिसके कारण उसे गाली पड़ें और अगले चुनाव में भाजपा मुक्त भारत अभियान में कांग्रेस का साथ दे।"
India Tv ने की पड़ताल
सोशल मीडिया पर ये दावा जमकर वायरल किया जा रहा था। इसलिए हमने इस दावे की पड़ताल करने की ठानी। सबसे पहले हमने गूगल ओपन सर्च की मदद से विभिन्न वेबसाइट्स पर रेलवे के इस फैसले के बारे में सर्च किया। हालांकि, हमें कहीं भी रेलवे द्वारा ऐसे किसी फैसले की खबर नहीं मिली जिसमें दोस्तों के लिए टिकट करने पर जुर्माने की बात हो। हमने रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट भी देखी पर वहां भी रेलवे का ऐसा कोई कोई नोटिस नहीं मिला।
ऐसे पता लगी सच्चाई
सभी जगह सर्च करने के बाद हम रेलवे के सोशल मीडिया हैंडल पर गए। ऐसा करने पर हमें IRCTC का एक ट्वीट मिला जिससे इस वायरल दावे की पोल खुल गई। रेलवे ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे को झूठा बताते हुए नोटिस जारी किया है। रेलवे ने कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रही अलग-अलग सरनेम के कारण टिकटों की बुकिंग पर रोक वाली खबर झूठी और भ्रामक है। रेलवे ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के लिए व्यक्तिगत यूजर आईडी पर टिकट बुक कर सकता है। प्रति माह अधिकतम 12 टिकटों के लिए बुकिंग की जा सकती है। यदि किसी टिकट पर यात्रियों में से किसी एक का भी आधार प्रमाणित है तो आधार-प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के मामले में ये संख्या प्रति माह 24 टिकटों तक जा सकती है, रेलवे ने ये भी कहा है कि पर्सनल आईडी पर बुक किए गए टिकट बिक्री के लिए नहीं हैं। ऐसा करना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 143 के तहत अपराध है।
फैक्ट चेक में क्या निकला?
India Tv के फैक्ट चेक में सामने आया है कि दोस्तों या अलग सरनेम वालों के लिए टिकट बुक करने पर रेलवे द्वारा सजा या जुर्माने के ऐलान नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल दावा झूठा है। इसलिए लोगों को ऐसी किसी भी पोस्ट से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।
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