Explainer: अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को होने वाले अपने शपथ ग्रहण से पहले बड़ी कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। एडल्ट स्टार के साथ संबंध बनाने के बाद उसका मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने के मामले में अमेरिकी अदालत ने उन्हें दोषी ठहराने के बाद अब सजा की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। मामले की सुनवाई कर रहे जज ने साफ कह दिया कि यह फैसला ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले सुनाना जरूरी हो गया है। तभी न्याय की रक्षा हो सकेगी। जज ने ट्रंप को सजा सुनाने के लिए 10 जनवरी की तारीख तय कर दी है। ऐसे में सवाल यह भी है कि सजायाफ्ता होने के बाद भी क्या ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकेंगे?...इस मामले में अमेरिका का कानून क्या कहता है?...आइये आपको सबकुछ विस्तार से बताते हैं।
ट्रंप को दोषी ठहराने के बाद उन्हें सजा सुनाने की तारीख तय करने से पहले जज जुआन मर्चेन ने 18 पेज पर अपना टिप्पणी की है। मर्चेन ने न्यूयॉर्क की ज्यूरी द्वारा इस मामले में ट्रंप को दी गई सजा को बरकरार रखा। साथ ही ट्रंप के वकीलों के उन तमाम प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिसमें यह कहा गया था कि जज का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन करता है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपतियों को पद पर रहते हुए किसी भी तरह के अभियोजन से छूट प्राप्त है। जज मर्चेन ने ट्रंप की अपील और सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उन्हें अभियोजन से छूट मिल जाएगी।
ट्रंप के वकीलों ने क्या कहा
मर्चैन ने उस तर्क को खारिज कर दिया लेकिन उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ट्रम्प को अभियोजन से छूट मिल जाएगी। वहीं इस मामले पर ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने पूर्व राष्ट्रपति के लिए सजा तय करने के मर्चेन के फैसले की निंदा की और इसे "सुप्रीम कोर्ट के उन्मुक्ति फैसले और अन्य लंबे समय से चले आ रहे न्यायशास्त्र का सीधा उल्लंघन" बताया। चेउंग ने कहा, "यह कानूनविहीन मामला कभी नहीं लाया जाना चाहिए था। संविधान मांग करता है कि इसे तुरंत खारिज किया जाए।" उन्होंने कहा कि इससे ट्रम्प को राष्ट्रपति परिवर्तन प्रक्रिया को जारी रखने और राष्ट्रपति पद के महत्वपूर्ण कर्तव्यों को किसी बाधा के बिना निष्पादित करने की अनुमति दी जानी चाहिए।" उनको "कोई सजा नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप इन धोखाधड़ी के खिलाफ तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हम सभी मर नहीं जाते।"
जज ने क्या कहा?
न्यायाधीश ने कहा, "सजा देने में कोई कानूनी बाधा नहीं पाए जाने और यह मानते हुए कि प्रतिवादी के पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति की प्रतिरक्षा संभावित रूप से इसके साथ संलग्न हो जाएगी। इसलिए अदालत पर यह दायित्व है कि वह इस मामले को 20 जनवरी, 2025 से पहले सजा देने के लिए निर्धारित करे। न्यायाधीश ने कहा कि वह सजा जरूर सुनाएंगे, लेकिन वह उनको जेल नहीं भेजेंगे। जज ने 10 जनवरी को सजा सुनाते समय ट्रंप को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो क्रांफ्रेंसिग के जरिये भी उपस्थित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सजा ट्रंप को बिना शर्त रिहाई की अनुमति भी देती है। यानि ट्रंप को इस मामले में जेल नहीं जाना पड़ेगा। उनके राष्ट्रपति पद को ग्रहण करने में भी कोई बाधा नहीं बनेगा। सिर्फ इतना होगा कि बतौर सजायाफ्ता वह इस पद को ग्रहण करेंगे।
क्या कहते हैं कानूनी विशेषज्ञ
अमेरिका के कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि 78 वर्षीय ट्रम्प को संभावित रूप से चार साल तक की जेल की सजा हो सकती है। विशेषज्ञों ने नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने से पहले भी यह बताया था कि सजा मिलने के बाद भी पूर्व राष्ट्रपति को जेल नहीं भेजा जाएगा। इस फैसले के खिलाफ ट्रम्प अपील दायर कर सकते हैं। इससे उनकी सजा में देरी हो सकती है।
ट्रंप ने क्या कहा
जज मर्चन को ट्रंप ने "कट्टरपंथी पक्षपातपूर्ण" बताते हुए कहा कि यह आदेश "जानबूझकर गैरकानूनी है। हमारे संविधान के खिलाफ है और अगर इसे कायम रहने दिया गया, तो यह राष्ट्रपति पद का अंत होगा जैसा कि हम जानते हैं।" मई 2024 में न्यूयॉर्क में ट्रम्प को 2016 के चुनाव की पूर्व संध्या पर पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 2006 के एक कथित यौनाचार मामले में मुंह बंद करने के लिए एडल्ट स्टार को गुप्त धन देने समेत व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में दोषी ठहराया गया था।