Wednesday, December 25, 2024
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Explainer : आपके बैंक लॉकर से गायब हो गया सामान तो क्या करेंगे, कितना मिलेगा मुआवजा? जानिए सबकुछ

Explainer : ग्राहक बैंक से एक निश्चित अवधि के लिए लॉकर किराए पर ले सकते हैं। आरबीआई कहता है कि ग्राहक गहने या दस्तावेज रखने के लिए ही लॉकर्स का इस्तेमाल करें।

Written By: Pawan Jayaswal
Published : Dec 24, 2024 13:49 IST, Updated : Dec 24, 2024 13:59 IST
बैंक लॉकर
Image Source : FILE बैंक लॉकर

जेवर, कीमती दस्तावेज, पुरानी बेशकीमती वस्तुएं जैसी कई ऐसी चीजें हैं, जिन्हें घर में रखने पर चोरी का डर रहता है। ऐसे में लोग इन्हें बैंक लॉकर में रखते हैं। बैंक कुछ चार्जेज के साथ ग्राहकों को अपने यहां एक लॉकर देते हैं, जिसमें वे अपनी कीमती चीजें रख देते हैं। बैंक कभी भी यह नहीं पूछते कि आपने लॉकर में क्या रखा है। बैंकों को लॉकर में रखी वस्तुओं की जानकारी नहीं होती। लेकिन क्या हो कि अगर बैंक लॉकर से ही आपका सामान गायब हो जाए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगें। क्या बैंक आपके नुकसान की भरपाई करेगा? आइए जानते हैं कि नियम क्या कहते हैं। 

क्या हो अगर बैंक लॉकर से गायब हो जाए सामान

बैंकों द्वारा लॉकर्स की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है। आरबीआई ने इसे लेकर गाइडलाइंस बना रखी हैं, जिनका पालन बैंकों को करना होता है। समय-समय पर बैंकों का सिक्योरिटी ऑडिट भी होता है। अगर सिक्योरिटी पूरी नहीं हो, तो एक्शन लिया जाता है।  इसके बावजूद कई ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें लॉकर्स में रखी कीमती वस्तुओं को नुकसान पहुंचा है। अगर भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते बैंक लॉकर को कोई नुकसान पहुंचता है, तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाती। लेकिन चोरी, डकेती, आग लगने या बैंक बिल्डिंग गिरने जैसे कारणों से लॉकर में रखी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है, तो इसे बैंक की लापरवाही मानी जाती है। ऐसी स्थिति में ग्राहक को मुआवजा दिया जाता है।

कितना मिलता है मुआवजा?

लॉकर में रखी वस्तुओं को नुकसान पहुंचने पर जो मुआवजा दिया जाता है, वह सीमित होता है। यह बैंक लॉकर के मौजूदा सालाना किराये का 100 गुना होता है। अगर आपके बैंक लॉकर का किराया 2000 रुपये सालाना है, तो मुआवजे की राशि 2 लाख रुपये होगी, चाहे लॉकर में कितनी भी अधिक कीमती चीज रखी हो।

बैंक लॉकर में क्या-क्या रख सकते हैं?

ग्राहक बैंक से एक निश्चित अवधि के लिए लॉकर किराए पर ले सकते हैं। आरबीआई कहता है कि ग्राहक गहने या दस्तावेज रखने के लिए ही लॉकर्स का इस्तेमाल करें। कैश रखने के लिए लॉकर का इस्तेमाल न करें। दुरुपयोग को रोकने के लिए आरबीआई ने एक नया एग्रीमेंट शामिल किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्राहक वैध मकसद से कानूनी रुप से सही वस्तुएं ही लॉकर में रखें।

किसके पास होती है चाबी?

बैंक लॉकर का यूज वही व्यक्ति कर सकता है, जिसके नाम पर लॉकर है। इस लॉकर की एक चाबी ग्राहक के पास होती है। वहीं, दूसरी चाबी बैंक मैनेजर के पास होती है। दोनों चाबियों के बिना लॉकर नहीं खुल सकता है। इसलिए लॉकर की चाबी हमेशा संभाल कर सुरक्षित रखनी चाहिए।

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