पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक की 14 साल पुरानी शादी टूट चुकी है। शोएब मलिक ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद के साथ शादी कर ली है। शोएब मलिक ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कर इस शादी का ऐलान किया। इसके बाद सानिया मिर्जा के पिता इमरान मिर्जा ने पुष्टि की कि सानिया ने खुला ले लिया है और शोएब से अलग हो चुकी हैं। इसके बाद से ही 'खुला' और 'तलाक' को लेकर चर्चा होने लगी है। क्या तलाक से अलग है खुला? आईए इसे जानते हैं-
क्या है खुला लेने की प्रक्रिया?
दरअसल, 'तलाक' और 'खुला' में ज्यादा फर्क नहीं है। इस्लामी ऐतबार से महिला जब अपने शौहर से अलग होने का फैसला करती है, तो उसे 'खुला' लेना कहा जाता है। वहीं, यही फैसला जब मर्द की तरफ से लिया जाता है, तो उसे 'तलाक' कहा जाता है। तलाक के बाद महिला लगातार तीन महीने तक शौहर के घर में रहती है। हालांकि, खुला लेकर महिला को फौरन शौहर का घर छोड़ना पड़ता है। कुरान और हदीस में इसका जिक्र है। खुला को लेकर यह भी है कि महिला अपने शौहर से कहती है कि वह खुला लेना चाहती है और शौहर उस पर सहमति जताता है, लेकिन अगर शौहर मना कर देता है, तो फिर वह महिला काजी के पास जा सकती है और वो खुला लेने की वजहें बता सकती है। इसके बाद काजी कारणों को जानने के बाद खुला करा देते हैं। इस्लाम ने काजी को यह हक दिया है कि वो उनका रिश्ता खत्म कराए। इसके बाद रिश्ता खत्म हो जाता है। खुला लेने पर महिला को 'मेहर' वापस करना होता है, लेकिन इसमें भी कुछ सहूलियत दी गई है।
खुला के बाद महिला कर सकती है दूसरी शादी?
'खुला' के बाद महिला किसी और से निकाह करना चाहे तो इद्दत के रूप में सिर्फ एक महीने इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद वह दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है। खुला में एक भी तलाक नहीं होती है, वो बाद में अपनी च्वॉइस से अपने शौहर के पास रिमैरेज कर आ सकती है। हालांकि, इंडियन पर्सनल लॉ के तहत खुला में एक तलाक काउंट होता है। भारत में जब महिला खुला लेती है, तो मर्द से लिखवाकर लिया जाता है कि उसने तलाक दिया। ऐसे में तलाक के शक्ल में खुला मिलता, तो फिर इद्दत वगैरह सब बाकी रहेगी। हालांकि, इस्लामी खुला के अंदर कोई इद्दत नहीं है।
मर्द के तलाक लेने का तरीका?
कुरान के अनुसार, तलाक-ए-हसन को इस्लाम में मान्य रखा गया है। इसमें तीन महीने में तीन बार तलाक देना पड़ता है। इसमें तीन हैज यानी मासिक धर्म की इद्दत होती है। हैज, शराब की हालत में और गुस्से में तलाक देने की मनाही है। इसमें इद्दत की अवधि खत्म होने से पहले तलाक वापस ले सकते हैं। इस प्रक्रिया में तलाकशुदा शौहर और बीवी फिर से शादी कर सकते हैं। अगर तीन माह के अंदर दोनों सुलह कर लेते हैं, तो तलाक नहीं होगी। अगर तीन महीने की इद्दत गुजरने के बाद दोनों मियां-बीवी साथ नहीं रहते, अलग हो जाते हैं, लेकिन इसके कुछ महीने बाद अगर वह फिर से बतौर मियां-बीवी रहना चाहता हैं, तो नए निकाह और नए मेहर के साथ फिर से शादी कर सकते हैं। एक बीवी से तीन बार नए मेहर और निकाह के साथ शादी हो सकती है। उसके बाद जायज नहीं। बता दें कि तीन तलाक एक ही तलाक होता है।
सानिया-शोएब की 2010 में हुई थी शादी
सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की पहली मुलाकात साल 2004-2005 में भारत में हुई थी। दोनों ने 2009-2010 में ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट में फिर मिले। सानिया टेनिस खेलने और शोएब अपनी टीम के साथ क्रिकेट खेलने पहुंचे थे। यहां दोनों की जान-पहचान दोस्ती में बदली और फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। पांच महीने तक एक-दूसरे को जानने के बाद 2010 में दोनों ने शादी करने का फैसला किया। हैदराबाद में 12 अप्रैल 2010 को सानिया और शोएब की शादी हुई थी।