Friday, November 22, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. Explainers
  3. Explainer: अपने माता-पिता को आयुष्मान योजना में कैसे 'पंजीकृत' करें, यहां जानें पूरा प्रॉसेस और सभी सवालों के जवाब

Explainer: अपने माता-पिता को आयुष्मान योजना में कैसे 'पंजीकृत' करें, यहां जानें पूरा प्रॉसेस और सभी सवालों के जवाब

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची वेबसाइट www.dashboard.pmjay.gov.in पर उपलब्ध है। 30 सितंबर तक, देश भर के लगभग 30,000 अस्पतालों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

Edited By: Alok Kumar @alocksone
Updated on: October 31, 2024 11:07 IST
PM-JAY- India TV Hindi
Image Source : FREEPIK प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

मोदी सरकार ने 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) में शामिल करने का फैसला किया है। इसमें अब इनकम की सीमा नहीं रहेगी। यानी किसी भी इकनम ग्रुप के बुजुर्ग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड के जरिये देशभर के 30,000 से अधिक अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। ऐसे में अगर आपके माता-पिता हैं और उनकी उम्र 70 साल हो गई है तो इस स्कीम में आप उन्हे पंजीकृत करा कर मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस स्कीम में कैसे अपने पैरेंट्स को इनरोल करें। साथ ही उन सभी सवालों के जवाब जो आप जानना चाहते हैं। 

Q. सरकार के ऐलान के बाद 70 वर्ष या अधिक आयु के बुजुर्ग कैसे इस स्कीम से कैसे जुड़ सकते हैं?

70 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति आयुष्मान भारत वरिष्ठ नागरिक योजना के लिए वेबसाइट www.beneficiary.nha.gov.in पर या आयुष्मान ऐप (Google Play Store पर Android के लिए उपलब्ध) का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों को केवल आधार ई-केवाईसी के माध्यम से अपनी पहचान और पात्रता को सत्यापित करना होगा। आधार लाभार्थी की आयु और निवास राज्य दोनों की पुष्टि करने के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है और पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक एकमात्र दस्तावेज है। 

Q. परिवार के सदस्य अपने माता-पिता या किसी और बुजुर्ग को इस स्कीम में कैसे पंजीकृत कर सकते हैं?

परिवार के सदस्य मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर लाभार्थी लॉगिन विकल्प के माध्यम से पात्र लाभार्थी को पंजीकृत कर सकते हैं। उन्हें बस अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और नामांकन प्रक्रिया शुरू करने के लिए ओटीपी डालना होगा। कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर अपना नामांकन करा सकता है। एबी पीएम-जेएवाई पूरी तरह से कैशलेस योजना है। सूचीबद्ध अस्पतालों को लाभार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान करना अनिवार्य है। 

Q. पीएम-जेएवाई के तहत अगर कोई व्यक्ति इलाज कर रहा हो और अस्पताल में परेशानी हो तो वह शिकायत कहां दर्ज करा सकता है?

कोई भी व्यक्ति एबी पीएम-जेएवाई वेबसाइट पर या राष्ट्रीय कॉल सेंटर '14555', मेल, पत्र, फैक्स आदि के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा उपचार से इनकार करने की किसी भी शिकायत को एसओएस शिकायत के रूप में देखा जाएगा और इसे हल करने के लिए 6 घंटे का 'टर्न अराउंड टाइम' निर्धारित किया गया है। ऐसे लाभार्थियों को वरिष्ठ नागरिक योजना के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होने के लिए वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने आधार आधारित ई-केवाईसी को फिर से शुरू करना होगा। 

Q. पीएम-जेएवाई के तहत लिस्टेड अस्पतालों की सूची कहां से देख सकते हैं? क्या इसके तहत देश के बड़े प्राइवेट अस्पताल भी शामिल हैं?

आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई योजना के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची वेबसाइट www.dashboard.pmjay.gov.in पर उपलब्ध है। 30 सितंबर तक, देश भर के लगभग 30,000 अस्पतालों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा समग्र रूप से चलाया जाता है। सूची में सेंटर फॉर साइट (दिल्ली), मेदांता-द मेडिसिटी (गुरुग्राम), मेट्रो हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट (नोएडा), फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल (जयपुर), यशोदा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट (गाजियाबाद), आदि जैसे 190 प्रमुख कॉर्पोरेट अस्पताल शामिल हैं। 

Q. PMJAY के तहत इलाज कैसे होगा? अगर इलाज का खर्च 5 लाख से अधिक हो जाता है तो क्या होगा?

भारतीय संविधान के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय हैं, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों (एसएचए) को आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के तहत अस्पतालों को सूचीबद्ध करना अनिवार्य है। लाभार्थी इलाज पाने के लिए किसी भी लिस्टेड अस्पताल में जा सकते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड या अपनी पीएमजेएवाई आईडी दिखा सकते हैं। जाने से पहले, लाभार्थी को यह पुष्टि करनी चाहिए कि अस्पताल उस विशिष्ट स्थिति का इलाज करने के लिए सूचीबद्ध है जिसके लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता है। इस स्कीम के तहत सभी इलाज का खर्च करीब 2 लाख रुपये है। ऐसे में 5 लाख रुपये काफी है। अगर इससे अधिक का खर्च आता है तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) की अम्ब्रेला योजना के तहत, गरीब परिवारों के रोगियों को 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है - जो PM-JAY के लिए पात्र हैं - उन उपचारों का लाभ उठाने के लिए जो PM-JAY के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं। इसलिए, AB PM-JAY अन्य केंद्रीय सरकार की योजनाओं के साथ पात्र लाभार्थियों की अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरतों का ख्याल रख सकती है। 

Q. दिल्ली और पश्चिम बंगाल इस स्कीम में शामिल नहीं। क्या इन दोनों राज्यों के बुजुर्ग नागरिक इस स्कीम में इनरॉल हो सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। 

इन राज्यों द्वारा योजना को लागू नहीं किए जाने के कारण, बुजुर्ग नागरिक AB PM-JAY में शामिल नहीं हो सकते हैं या इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें Explainers सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement