नई दिल्ली: ED डायरेक्टर संजय मिश्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 15 सितंबर के बाद ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल में और विस्तार नहीं होगा। कोर्ट ने इस दौरान केंद्र पर तख्ल टिप्पणी करते हुए सवाल पूछा कि क्या विभाग अक्षम अधिकारियों से भरा पड़ा है? अब फिलहाल 15 सितंबर तक संजय मिश्रा ED के डायरेक्टर बने रहेंगे।
यह फैसला व्यापक जनहित में लिया गया- सुप्रीम कोर्ट
साल 1984 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी IRS में संजय मिश्रा सिलेक्ट हुए थे। वे करीब 34 साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सर्विस दे चुके हैं। संजय मिश्रा को साल 2018 में केंद्र सरकार ने दो साल के लिए ED का डायरेक्टर नियुक्त किया था। इसके बाद उन्हें रिटायर होना था, लेकिन सरकार ने उन्हें एक साल का एक्सटेंशन दे दिया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसी याचिका में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाते हुए कहा कि यह फैसला व्यापक जनहित में लिया है।
कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच में निभा चुके अहम भूमिका
संजय कुमार मिश्रा अपने कार्यकाल के दौरान कई अहम मामलों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। मिश्रा ने राणा कपूर से जुड़े हुए यस बैंक मामले की जांच को लीड किया था। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के केस को भी संजय मिश्रा ने ही देखा था। वहीं भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ मिश्रा की ही अगुवाई में ही तैयार कराया गया था।
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले मामले के आरोपी को लाए भारत
इसके साथ ही अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले मामले के मुख्य आरोपी क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को भारत लाने में संजय मिश्रा ने बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके साथ ही नेशनल हेराल्ड केस को भी ED डायरेक्टर संजय मिश्रा ने ही लीड किया था। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूछताछ की जा चुकी है और इस समय वह जमानत पर चल रहे हैं।
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