सेशन कोर्ट ने मंगलवार को कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन विरल देसाई को एंटीसिपेट्री बेल दे दी है। विरल पर एक टीवी एक्ट्रेस ने यौन शोषण का केस दर्ज कराया था। न्यायाधीश कल्पना एस होर द्वारा विरल देसाई की पूर्व-गिरफ्तारी जमानत की अनुमति दी गई है।
टीवी एक्ट्रेस ने अपनी पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में आरोप लगाया था कि 9 अगस्त को अपने क्लिनिक में देसाई ने उनके साथ यौन शोषण किया था। देसाई ने इन आरोपों से इनकार किया था। शिकायत के तहत देसाई पर आईपीसी की धारा 376 केस दर्ज किया है।
अपनी अग्रिम जमानत याचिका में देसाई ने एक्ट्रेस द्वारा लगाए आरोपों को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा- वो और आरोप लगाने वाली युवती पिछले कुछ सालों से "सहमति से संबंध" में थे। 9 अगस्त के तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।
विरल देसाई ने कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दावा किया कि ये यौन शोषण का हीं बल्कि आपसी सहमति से बने संबंधों का मामला है। यहां तक कि एक्ट्रेस कथित यौन शोषण के किस्से के बाद भी डॉक्टर देसाई से बातचीत जारी रखी और उनके साथ डिनर पर भी गई। देसाई ने कोर्ट को फोटोज व्हाट्सएप चैट सबूत के तौर पर दिखाए और इन्हीं सबूतों को पुलिस में भी दिखाया गया है।
विरल देसाई के वकील ने अदालत में कहा कि एक्ट्रेस की शादी टूटने की कगार पर है और तलाक का मामला फैमिली कोर्ट में है। ऐसे में विरल देसाई पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप का कोई औचित्य नहीं दिखता।