पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ पंजाबी गायक गुरदास मान को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में राहत मिली है। पंजाबी गायक गुरदास मान को कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने सिंगर को इस मामले की जांच में शामिल होने को भी कहा है। मामले में सिंगर ने पंजाब और हरियाणा कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने मान को राहत दी है।
64 साल के मान ने जालंधर की एक अदालत के उस आदेश के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी गई थी। मान पर जालंधर की नकोदर पुलिस ने आईपीसी की धारा 295 (ए) के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया था। उसी के लिए माफी मांगने के बावजूद उन पर मामला दर्ज किया गया था।
याचिका में, मान के वकीलों ने यह भी उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता धर्म से सिख हैं और सभी सिख गुरुओं का एक भक्त भी हैं और सभी सिख प्रथाओं का पालन करते हैं। एक समर्पित सिख के रूप में याचिकाकर्ता ने एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में अपना विनम्र योगदान दिया है। साथ ही, याचिकाकर्ता एक प्रसिद्ध पंजाबी गीतकार भी है और उन्होंने सिख गुरुओं के सम्मान में कई गीत लिखे हैं जो दुनिया भर में सिखों और पंजाबियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, और उन्हें वर्ष 2005 में राष्ट्रपति द्वारा जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।