शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया अपडेट सामने आया है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कपल को अंतरिम राहत दी है। इससे पहले, शिल्पा और राज ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके घर को खाली करने के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी द्वारा फार्महाउस को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया गया था, लेकिन अब अदालत ने कहा है कि ED इन नोटिसों को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि उनकी अपील पर फैसला नहीं हो जाता। प्रवर्तन निदेशालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा है कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जारी बेदखली नोटिस को तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि उनकी अपील पर आदेश नहीं आ जाता।
हाई कोर्ट से शिल्पा-राज को मिली राहत
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है। जानकारी के लिए बात दें कि यह मामला एक प्रॉपर्टी अटैचमेंट से जुड़ा है, जिसमें ईडी ने शिल्पा और राज को उनके मुंबई और पुणे स्थित घरों से खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अब कोर्ट के अगले आदेश तक उन्हें घर नहीं खली करना पड़ेगा। इस मामले के सामने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में कहा है कि वह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को जारी किए गए eviction नोटिस पर अमल नहीं करेगा, जब तक कि उनकी अपील को लेकर आखिरी फैसला नहीं आ जाता है।
शिल्पा शेट्टी के वकील का आधिकारिक बयान
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने उनपर चल रहे मामले के संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी किया है, 'सबसे पहले हम उन फर्जी मीडिया रिपोर्टों को स्पष्ट कर दें, जिनमें दावा किया गया है कि श्री राज कुंद्रा और उनकी पत्नी श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े पोंजी घोटाले से कोई लेना-देना है। प्रवर्तन निदेशालय का मामला तो ऐसा है ही नहीं। यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री राज कुंद्रा और श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा का 2017 के तथाकथित पोंजी घोटाले से कोई लेना-देना नहीं है।'
एविक्शन नोटिस पर टिप्पणी करते हुए, एडवोकेट पाटिल ने कहा, 'मेरे मुवक्किलों की आवासीय संपत्तियों के खिलाफ ईडी द्वारा एक एविक्शन नोटिस जारी किया गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, जिससे श्री राज कुंद्रा और श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को आगे की राहत के लिए दिल्ली में माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर करने का समय मिल गया है।' उन्होंने आगे ये कहते हुए जोर दिया, 'प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सहयोग करना मेरे मुवक्किलों का कर्तव्य है।'
शिल्पा शेट्टी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया अपडेट
दरअसल, 27 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा को मुंबई के जुहू में उनके घर और पुणे में एक फॉर्म हाउस को 10 दिनों के अंदर खाली करने का नोटिस जारी किया था। कपल ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इतना ही नहीं इसे अवैध बताते हुए इस नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। वहीं, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पीके चव्हाण की बेंच ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को स्टे के लिए आवेदन करने की अनुमति दी।