Highlights
- अभिनेत्री जूही चावला ने एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।
- सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है
- जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था
बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने 5जी वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर रुख किया था। सिंगल बेंच ने याचिका खारिज करने के साथ ही 20 लाख रुपए के जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश दिया गया। अब इस मामले में जूही की याचिका पर आज डबल बेंच सुनवाई करेगी।
जूही चावला की याचिका के मुताबिक अगर दूरसंचार उद्योग की 5G संबंधी योजनाएं पूरी होती है तो धरती पर कोई भी इंसान, जानवर, पक्षी आदि इसके प्रतिकूल असर से बच नहीं सकेगा। इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने जून में अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए तीखी टिप्पणी भी की थी। कोर्ट में अभिनेत्री के इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। इसे खारिज कर दिया था तथा जुर्माना लगाया था।
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इस बारे में न्यायमूर्ति मिधा ने कहा था कि जिस वाद में 5जी प्रौद्योगिकी के कारण स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में सवाल उठाए गए हैं, वह सुनवाई योग्य नहीं है और यह अनावश्यक चौंका देने वाले , तुच्छ और परेशान करने वाले बयानों से भरा हुआ है। जो खारिज किए जाने योग्य हैं।
बता दें कि जूही ने इस याचिका को लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि उनका मकसद यह जानना था कि 5जी तकनीक सभी के लिये सुरक्षित है कि नहीं।
अभिनेत्री ने वीडियो संदेश में कहा, ''बीते कुछ दिनों में बहुत शोर मचा, जिसके चलते मैं बात नहीं रख सकी। इस शोर में, मुझे लगा कि मेरा एक महत्वपूर्ण संदेश गुम हो गया है कि हम 5जी के खिलाफ नहीं हैं। हम इसका स्वागत करते हैं। इसे लाइये। हम सब बस यही कह रहे हैं कि अधिकारियों को स्पष्ट करना चाहिये कि 5जी सुरक्षित है।''