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दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को कोर्ट से मिला समन, बिजनेसमैन ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप

दिल्ली कोर्ट ने हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया है। यह दिल्ली के एक बिजनेसमैन की शिकायत पर जारी किया गया। ये मामला उनके गरम धरम ढाबा से जुड़ा हुआ है।

Written By: Himanshi Tiwari @Himanshi200124
Published : Dec 10, 2024 08:13 am IST, Updated : Dec 10, 2024 11:11 am IST
Dharmendra- India TV Hindi
Image Source : INSTAGRAM अभिनेता धर्मेंद्र को कोर्ट से मिला समन

धर्मेंद्र अपनी रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी 'गरम धरम ढाबा' को लेकर कानूनी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल द्वारा यह समन जारी किया गया है। दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार ने कोर्ट में धर्मेंद्र पर आरोप लगाया कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है।

धर्मेंद्र को कोर्ट से मिला समन

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है, जिसकी सुनवाई फरवरी 2025 में होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, 5 दिसंबर को जारी किए गए समन आदेश में जज ने कहा, 'रिकॉर्ड पर मौजूद एविडेंस से हिंट मिली है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता को अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया है।'

अभिनेता धर्मेंद्र पर लगा धोखाधड़ी का आरोप

अदालत ने आदेश दिया है कि सबूतों के आधार पर, आरोपी व्यक्तियों (धर्मेंद्र) और बाकी दो लोगों को धारा 420, 120बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए कोर्ट सजा सुनाएगा। आरोपी व्यक्तियों क्रमांक 2 और 3 को आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी सजा होगी।' धोखाधड़ी मामले में आगे की सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को की जाएगी। अभिनेता धर्मेंद्र और उनके अलावा दो अन्य लोगों को इस मामले में सुनवाई के लिए दी गई तारीख को पेश होना होगा। बता दें कि इसके पहले 9 अक्टूबर 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी खारिज कर दी थी।

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