Rajasekhar and Jeevita: टॉलीवुड के फेमस एक्टर राजशेखर और उनकी वाइफ जीविता को कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई है। नामपल्ली के 17वें एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने का मौका दिया है। जुर्माना भरने के बाद दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
चिरंजीवी पर लगाए थे आरोप
2011 में, कपल ने मेगास्टार चिरंजीवी द्वारा संचालित चिरंजीवी ब्लड बैंक के खिलाफ कुछ आरोप लगाए थे। राजशेखर और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि ब्लड बैंक रक्तदाताओं से मुफ्त में खून इकट्ठा करने के बाद उसे बेच रहा है। उनका आरोप था कि चिरंजीवी के ब्लड बैंक और चैरिटेबल ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं।
मानहानि का हुआ था मुकदमा
उन्होंने कहा था कि चिरंजीवी का चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसे अपने ब्लड बैंक के रखरखाव के लिए राज्य सरकार से 14.5 लाख रुपये मिले थे, एक यूनिट रक्त 850 रुपये में बेच रहा था। फिल्म निर्माता और चिरंजीवी के बहनोई अल्लू अरविंद ने दंपति के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
झूठे साबित हुए आरोप
अरविंद ने कहा था कि चिरंजीवी के चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके द्वारा संचालित ब्लड बैंक और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे और राजनीति से प्रेरित थे।
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