Wednesday, November 06, 2024
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ममता कुलकर्णी को ड्रग्स केस में मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने मामले को बताया तुच्छ और अफसोसजनक

एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को ड्रग्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और परेशान करने वाली थी और इसे जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा होगा।

Written By: Sarika Swaroop @sarikaswaroop8
Updated on: August 08, 2024 8:58 IST
Mamta Kulkarni- India TV Hindi
Image Source : DESIGN ममता कुलकर्णी को ड्रग्स केस में मिली बड़ी राहत

अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है। बीते दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ दर्ज साल 2016 में दर्ज किए गए ड्रग्स मामले को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ और अफसोसजनक है और इसे जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने जैसा होगा। 

कोर्ट से मिली ममता कुलकर्णी को राहत

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने 22 जुलाई को पारित एक आदेश में कहा कि- ‘स्पष्ट राय’ है कि कुलकर्णी के खिलाफ जुटायी गयी सामग्री (सबूत) प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनाती है। पीटीआई के मुताबिक, हाई कोर्ट के इस आदेश की एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई है। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि, ‘हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता (कुलकर्णी) के खिलाफ मुकदमा जारी रखना अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।’ उच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस बात से संतुष्ट है कि प्राथमिकी को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करने का यह एक उपयुक्त मामला है क्योंकि कार्यवाही स्पष्ट रूप से अनावश्यक और परेशान करने वाली है।'

जानिए क्या था पूरा मामला

 बता दें कि ममता कुलकर्णी ने 2016 में ठाणे पुलिस द्वारा स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ दर्ज की गयी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है और यह भी कि वह केवल मामले के सह आरोपी विक्की गोस्वामी से परिचित हैं। अप्रैल 2016 में पुलिस ने इफेड्रिन नामक एक किलोग्राम मादक पदार्थ रखने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जांच के बाद कुलकर्णी समेत 10 और लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कुलकर्णी ने गोस्वामी एवं अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री के लिए जनवरी 2016 में केन्या के एक होटल में बैठक की थी। 

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