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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को दी राहत, अब नहीं लगाने होंगे हर हफ्ते NCB ऑफिस के चक्कर

कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान इस केस में सहयोग करने के लिए दिल्ली के एनसीबी ऑफिस में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, इसके लिए उन्हें 72 घंटे पहले समन भेजा जाना चाहिए।

Written by: India TV Entertainment Desk
Published : December 15, 2021 17:17 IST
Aryan Khan
Image Source : INSTAGRAM/ARYAN KHAN बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान को दी राहत, अब नहीं लगाने होंगे हर हफ्ते NCB ऑफिस के चक्कर

Highlights

  • ड्रग्स केस के मद्देनजर कोर्ट ने जमानत देते हुए आर्यन खान पर कुछ शर्ते लगाई थी।
  • आर्यन ने पिछले हफ्ते इस शर्त को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के ऑफिस में साप्ताहिक पेशी से छूट दे दी है। न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू सांबरे की एकल पीठ ने कहा कि आर्यन खान को जमानत देते समय लगाई गई शर्त को संशोधित किया जाता है कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी कार्यालय में पेश होना होगा। न्यायमूर्ति सांब्रे ने कहा, "आवेदक (आर्यन) एजेंसी की तरफ से निर्देश दिए जाने पर एनसीबी दिल्ली के कार्यालय में उपस्थित होंगे, बशर्ते एनसीबी आवेदक को 72 घंटे का नोटिस जारी करे।"

अदालत ने जमानत आदेश में निर्धारित एक और शर्त को भी संशोधित किया, जिसके लिए आर्यन को हर बार मुंबई से बाहर जाने पर एनसीबी को अपनी जर्नी का शेड्यूल देना पड़ता था।

न्यायमूर्ति साम्ब्रे ने कहा, "आवेदक (आर्यन) यदि वह अपना बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें अपनी जर्नी का शेड्यूल जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वह मुंबई के बाहर किसी अन्य यात्रा के मामले में अपना यात्रा कार्यक्रम एनसीबी को प्रस्तुत करेंगे।"

आर्यन खान को 28 अक्टूबर को मामले में हाईकोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई थी। उन पर लगाई गई एक शर्त यह थी कि उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हर शुक्रवार को एनसीबी के दक्षिण मुंबई कार्यालय में पेश होना होगा। 23 साल के आर्यन ने पिछले हफ्ते इस शर्त को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया था, इस आधार पर कि मामले की जांच अब एनसीबी के दिल्ली कार्यालय के एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जा रही है।

आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कहा, "एनसीबी के मुंबई कार्यालय का अब इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा मुवक्किल (आर्यन) जांच में सहयोग कर रहा है और वास्तव में मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने भी पेश हुआ है और अपना बयान दर्ज किया है।"

उन्होंने कहा कि आर्यन खान को जब भी उन्हें समन जारी किया जाता है, दिल्ली में एनसीबी की एसआईटी के सामने पेश होने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। एनसीबी के वकील श्रीराम शिरसात ने अदालत से कहा कि एजेंसी को संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है।

शिरसात ने अदालत से कहा, "हालांकि, आवेदक को मुंबई या दिल्ली में बुलाए जाने पर एनसीबी की एसआईटी के सामने पेश होना चाहिए।"

देसाई ने आगे तर्क दिया कि आर्यन खान हर बार मुंबई में एनसीबी के कार्यालय के सामने पेश होते हैं, वहां भारी भीड़ होती है और उन्हें पुलिस कर्मियों के साथ जाना पड़ता है, जिससे अनावश्यक परेशानी होती है। आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापे के बाद कथित तौर पर कब्जे, खपत और ड्रग्स की बिक्री / खरीद के आरोप में गिरफ्तार किया था।

बाद में उन्हें हाई कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई, उन पर 14 शर्तें लगाई थीं। उन्हें अन्य बातों के अलावा, प्रत्येक शुक्रवार को एनसीबी के समक्ष पेश होने, एजेंसी को सूचित किए बिना मुंबई नहीं छोड़ने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ने के लिए कहा गया था।

(पीटीआई इनपुट के साथ)

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