जोधपुर: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को गुरुवार को 20 साल पुराने काले हिरण शिकार मामले में एक अदालत ने 5 साल जेल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। हालांकि उनके साथ के 4 आरोपियों सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। वर्ष 1998 से कानूनी लड़ाई लड़ रहे राजस्थान के विश्नोई समाज ने सलमान को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लिया। कानून पर देश का भरोसा बढ़ा। मुख्य न्यायाधीश देव कुमार खत्री ने सजा पढ़ते समय सलमान खान को देश के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 'आदतन अपराधी' की संज्ञा दी।
इस दौरान अदालत कक्ष में सलमान की बहनें- अलवीरा और अर्पिता भी मौजूद थीं। अभिनेता को कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर केंद्रीय कारावास ले जाया गया, जहां वह बैरक संख्या 2 में कम से कम एक रात गुजारेंगे। दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू, भंवरी देवी हत्याकांड का आरोपी मलखान सिंह विश्नोई और एक मुस्लिम की हत्या कर उसका वीडियो बनाने का दोषी शंभूलाल रैगर भी इसी जेल में है। सलमान ने जमानत की मांग की है। लेकिन जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार की सुबह जोधपुर सत्र न्यायालय में होगी।
सलमान को अगर जमानत नहीं मिली, तो इसके बाद सप्ताहांत की छुट्टियों के कारण उन्हें जेल में कम से कम तीन दिन और जमानत का इंतजार करना होगा। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 1998 में जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान और बॉलीवुड के अन्य स्टार सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम 1-2 अक्टूबर की मध्यरात्रि में कंकणी गांव के निकट एक संरक्षित वन में शिकार के लिए गए थे। मामले में अन्य चारों कलाकारों और एक स्थानीय व्यक्ति को बरी कर दिया गया। सलमान खान को चौथी बार जोधपुर जेल भेजा गया है। इससे पहले सलमान इस जेल में चिंकारा के अवैध शिकार के मामलों में 1998, 2006 और 2007 में 18 दिन बिता चुके हैं। वह हर बार जमानत पर रिहा हुए थे। दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद काले हिरण को देव तुल्य मानने वाले विश्नोई समुदाय के लोग अदालत के बाहर ही जश्न मनाने लगे।
हिरण के शिकार के बाद विश्नोई समुदाय ने अभिनेता-अभिनेत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उनके अनुसार, उन्होंने एक अक्टूबर 1998 की मध्यरात्रि में गोली चलने की आवाज सुनी थी। सलमान पिछले 20 साल में अन्य मामलों में भी कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए फुटपाथ पर लेटे एक व्यक्ति को टक्कर मारकर उसकी गैर इरादतन हत्या के मामले में सलमान पांच साल सजा के ऐलान के बाद मुंबई उच्च न्यायालय से बरी हो चुके हैं। लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बावजूद हथियार रखने के मामले में भी वे अदालत द्वारा बरी हो चुके हैं। अन्य मामलों में भवड और मथानिया में दो संरक्षित जीव चिंकारा के शिकार मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें 2016 में बरी कर दिया था। बॉलीवुड के सूत्रों के अनुसार लोकप्रिय और बॉक्स ऑफिस के 'सुल्तान' सलमान होम प्रोडक्शन की कुछ फिल्मों में सह निर्माण या अभिनय कर रहे हैं।
कृष्णामूर्ति फिल्म्स के के.रामजी ने कहा, "इस दौरान सलमान लगभग आधा दर्जन उच्च बजट की फिल्में जैसे लगभग पूरी हो चुकी 'रेस 3', 'दबंग 3', 'पार्टनर 2', 'किक 2', 'भारत', 'नो एंट्री में एंट्री', 'शेर खान' और 'लवरात्रि' अधर में लटकी हैं।" सलमान को सजा सुनाए जाने से उनके चाहने वाले और बॉलीवुड दुखी है।