जोधपुर: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पिछले लंबे वक्त से काला हिरण शिकार मामले में फंसे हुए हैं। अब एक स्थानीय अदालत दो दशक पुराने इस केस में सलमान और अन्य लोगों के खिलाफ आज फैसला आ गया। इस केस में सलमान खान दोषी करार दिए गए हैं और उन्हें 5 साल की सजा हुई है। उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।
सलमान के अलावा बाकी आरोपी बरी हो गए हैं। यानी तबू, सैफ अली खान, नीलम और सोनाली बेंद्रे बरी हो गए हैं। सलमान ने आरोपों को गलत बताते हुए खुद को निर्दोष बताया था। फैसला आते ही सलमान को कस्टडी में ले लिया गया है, यानी बेल मिलने तक वो कोर्ट रूम से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तबू, सैफ,नीलम और सोनीली को संदेह के आधार पर बरी कर दिया गया है।
सलमान के वकील हस्तीमल ने फैसले के बाद कोर्ट में बहस कि और कहा कि अगर बाकी आरोपी बरी हो गए हैं तो उनके मुवक्किल को ही सजा क्यों मिली है। वो दलील कर रहे हैं कि वो सलमान को कम से कम सजा मिले। वहीं सरकारी वकील ने हस्तीमल और सलमान के खिलाफ लगातार अड़े हुए थे। सरकारी वकील का कहना था कि सलमान आदतन अपराधी हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। जज फिलहाल चैंबर रूम में चले गए हैं, वो थोड़ी देर में बाहर आएंगे और सजा सुनाएंगे।
कल सलमान खान अपने परिवार के साथ जोधपुर पहुंचे। चार्टर्ड प्लेन से सलमान और सैफ जोधपुर पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि बीती रात सलमान खान काफी बेचैन थे, पूरी रात वो सो नहीं पाए। उनके कमरे की लाइट रात भर जलती रही। होटल से निकलने से पहले सलमान वहां मौजूद मंदिर में पहुंचे और मत्था टेका। इसके बाद सलमान ने पापा सलीम खान से बात की, उन्होंने सलमान की हिम्मत बढ़ाई और कहा- घबराओ मत, ऊपरवाला तुम्हारे साथ है। सलमान के वकील ने कोर्टरूम में पूजा की।
क्या थे आरोप:-
सलमान खान पर आरोप था कि उन्होंने जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था। यह घटना फिल्म ‘हम साथ साथ है’ की शूटिंग के दौरान 2 अक्टूबर वर्ष 1998 में हुई थी।
कौन कौन सी धाराएं लगाई गई:-
सलमान खान के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्यकलाकार वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 व भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) जैसी धाराएं लगी थीं।