सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में आज हाई कोर्ट में केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग पर सुनवाई होगी। सुशांत के पिता के पटना में एफआईआर दर्ज कराने के बाद बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई में जांच कर रही है। अब रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने स्टेटमेंट रिलीज किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि रिया को सुशांत के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। 20 लोगों की लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था।
रिया के वकील ने कहा- रिया 14 जून को मुंबई में ही थी। उसे सुशांत सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उसका नाम 20 की सूची से बाहर था। उन्हें मुंबई पुलिस ने 18 जून 2020 को बांद्रा पुलिस स्टेशन में बुलाया था। जहां उनका बयान दर्ज किया गया। इसके बाद उसे 17 जुलाई 2020 को सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए बुलाया गया। उसने अपना पूरक बयान दर्ज किया।
बाद में जब बिहार पुलिस पटना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर एक मामले की जांच करने के लिए मुंबई आई, तब रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कानूनी स्थिति के मद्देनजर केस को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए 30 जुलाई 2020 को एक स्थानांतरण याचिका दायर की। यह मामला स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र से परे दर्ज किया गया है जहां कथित घटना हुई है, केवल "शून्य प्राथमिकी" दर्ज कर सकते हैं और इसे मुंबई में जांच के लिए स्थानांतरित कर सकते हैं जहां आपराधिक कानून पहले से ही गति में निर्धारित किया गया है। बिहार पुलिस के पास कानूनी रूप से और अन्यथा मामले की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।
रिया चक्रवर्ती के पिछले कुछ दिनों से लापता होने की खबरों के बाद उनके वकील ने कहा है कि वह फरार नहीं हैं। अभिनेत्री के अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे ने कहा, "बिहार पुलिस का यह तर्क सही नहीं है कि रिया चक्रवर्ती लापता हैं। उनका बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग किया है और जब भी उन्हें बुलाया गया वो गईं।"
रिया चक्रवर्ती के पिछले कुछ दिनों से लापता होने की खबरों के बाद उनके वकील ने कहा है कि वह फरार नहीं हैं। अभिनेत्री के अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे ने कहा, "बिहार पुलिस का यह तर्क सही नहीं है कि रिया चक्रवर्ती लापता हैं। उनका बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग किया है और जब भी उन्हें बुलाया गया वो गईं।"
वकील ने आगे कहा, "आज तक उन्हें बिहार पुलिस से कोई नोटिस या समन नहीं मिला है और उनके पास इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग की है।"