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सुशांत सिंह राजपूत केस: जानिए क्यों सेशंस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज की

रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका अदालत ने 11 सितंबर को खारिज कर दी थी लेकिन अदालत की डिटेल आर्डर की कॉपी रिया के वकील सतीश मानशिंदे को नही मिली थी। कॉपी सोमवार को वकील को दी गई है।

Written by: Abhay Parashar @abhayparashar
Published : September 15, 2020 13:32 IST
rhea chakraborty
Image Source : INSTAGRAM/RHEA_CHAKRABORTY रिया चक्रवर्ती

रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका अदालत ने 11 सितंबर को खारिज कर दी थी लेकिन अदालत की डिटेल आर्डर की कॉपी रिया के वकील सतीश मानशिंदे को नही मिली थी। कॉपी सोमवार को वकील को दी गई है। इसमें साफ लिखा है जांच के दौरान सामने आया कि रिया के भाई शौविक ने बताया कि वो ड्रग्स का अब्दुल बासित परिहार के जरिए अरेंजमेंट कर रहा था। बासित, कैजान और जैद के संपर्क में था वो बासित को ड्रग्स दे रहे थे और ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत तक पहुँचाई जा रही थी।

आर्डर में साफ लिखा है ये सभी बातें रिया जानती थी इतना ही पेमेंट भी रिया ही करती थी और कभी कभी ये बताती थी कि आखिरकार कौन सी ड्रग्स लानी है। NCB के पास आरोपी रिया के खिलाफ कुछ व्हाट्सएप चैट और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मौजूद है। इतना ही नही ड्रग्स के लिए कुछ पैसों की ट्रांजेक्शन तो खुद रिया ने अपने क्रेडिट कार्ड से की है। जांच अभी जारी है..आरोपी रिया ने अपने बयान के दौरान ड्रग्स की खरीद फरोख्त के बारे में भी खुलासा किया है।

इसमें यह भी बताया गया है कि रिया चक्रवर्ती कैसे सैमुअल मिरांडा, दीपेश सांवत और शोविक के जरिए ड्रग्स मंगवा रही थी। आर्डर की कॉपी में साफ लिखा है कि ये सभी एक ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर है और ये सभी ड्रग्स सुशांत को दी जा रही थी।

रिया चक्रवर्ती के बयान के मुताबिक मोंट ब्लांक में शिफ्ट होने से पहले सुशांत सिंह राजपूत कैपरी हाइट में रहते थे। विभिन्न घर के साथियों और कर्मचारियों के बीच संचार के लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि कर्मचारियों के कमरे में कॉन्ट्राबेंड्स के डोब बनाए गए थे। जब भी जरूरत होती है, रिया और एसएसआर तक पहुंचाया जाता है। एनसीबी, ईडी और सीबीआई में चल रही जांच ने उसी को उजागर किया था और रिया ने अपने बयान के दौरान इसे स्वीकार किया है।

इस आर्डर की कॉपी में लास्ट में साफ लिखा है कि जांच अभी जारी है अगर आरोपी रिया को जमानत पर रिहा किया तो वो बाकी के लोगों को सतर्क करेगी और वो बाकी बचे सबूत भी नष्ट कर सकती है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। जांच अभी शुरुआती दौर में है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जमानत याचिका खारिज की जाती है।

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