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सिर्फ एक दिन पहले रजनीकांत की ‘काला’ पर रोक लगाने से SC ने किया इनकार, आज हुई सिनेमाघरों में रिलीज

रजनीकांत के अभिनय से सजी तमिल ‘काला’ पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में बनी हुई थी। गुरुवार को तड़के सुबह 4 बजे इसे रिलीज कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को रजनीकांत की फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

Edited by: India TV Entertainment Desk
Published : June 07, 2018 10:01 IST
Rajinikanth
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नई दिल्ली: सुपरस्टार रजनीकांत के अभिनय से सजी तमिल काला पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में बनी हुई थी। गुरुवार को तड़के सुबह 4 बजे इसे रिलीज कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले इस फिल्म को लेकर सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को रजनीकांत की फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ यह भी कहा कि फिल्म की रिलीज से सिर्फ एक दिन पहले इसकी स्क्रीनिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। न्यायमूर्ति ए. के. गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि हर कोई फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहा है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।

उन्होंने साथ ही यह भी साफ कर दिया कि अगर याचिकाकर्ता के. एस. राजशेखरन का यह दावा सही साबित पाया जाएगा कि 'काला' की कहानी उनकी कहानी 'कारिकलन' से चुराई गई है तो वह मुआवजे के हकदार होंगे। 'काला' का निर्माण वंडरबार फिल्म्स द्वारा किया गया है। पा. रंजीत इसके निर्देशक हैं और रजनीकांत प्रमुख भूमिका में हैं। यह फिल्म गुरुवार को रिलीज होगी। राजशेखरन ने 16 जून को फिल्म की रिलीज के पक्ष में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता राजशेखरन का दावा है कि उन्होंने चोला नरेश कारिकलन के बारे में उन्होंने काल्पनिक कहानी उस वक्त लिखी थी जब वह कक्षा 12 के छात्र थे। याचिकाकर्ता के वकील आकाश काकड़े ने कहा कि उनके मुवक्किल ने कॉपीराइट के लिए आवेदन किया था जो 60 वर्षो के लिए मान्य है। उन्होंने कहा कि फिल्म 'कारिकलन' का शीर्षक दक्षिण भारतीय फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स में पंजीकृत है, जिसे दस साल के लिए नवीनीकृत किया गया था।

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