Highlights
- कार्यक्रम को मनमाने तरीके से किया गया था रद्द
- साल 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा
- इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 नवंबर तय हुई
लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर डांसर सपना चौधरी के खिलाफ एक कार्यक्रम को मनमाने तरीके से रद्द करने और टिकट खरीदने वालों को उनका धन वापस नहीं करने के मामले में गिरफ्तारी वॉरंट जारी किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत ने यह वॉरंट जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 नवंबर नियत की है।
दारोगा फिरोज खान ने 14 अक्टूबर 2018 को इस सिलसिले में आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में सपना के अलावा कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, नवीन शर्मा, इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय को भी आरोपी बनाया गया था।
मुकदमे में आरोप है कि सपना चौधरी को 13 अक्टूबर 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर तीन बजे से रात 10 बजे तक कार्यक्रम पेश करना था। इसके लिए 300 रुपये प्रति टिकट की दर से टिकट बेचे गए थे। कार्यक्रम के लिए स्मृति उपवन में हजारों की संख्या में लोग आए थे, लेकिन जब सपना रात 10 बजे तक कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचीं तो भीड़ ने टिकट का धन वापस देने की मांग को लेकर हंगामा किया था। हालांकि, उन्हें पैसे वापस नहीं किये गए।
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अदालत इस प्रकरण में मामला खत्म करने के अनुरोध वाली सपना चौधरी की याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी है। अब अदालत सपना तथा इस मामले के अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय करेगी।