मुंबई: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को 18 साल पुराने काले हिरण और चिंकारा के अवैध शिकार मामलों में जमानत दे दी गई है। इस पर उन्होंने प्रशंसकों को उनके समर्थन और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सोमवार को सलमान को 1998 में काला हिरण और चिंकारा का अवैध शिकार करने के मामले में बरी कर दिया।
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सलमान ने इस मामले में 2006 के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के समक्ष चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सलमान को दो अलग-अलग मामलों में एक साल और पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर ने सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया और सजा बढ़ाने की राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। सलमान ने सोमवार रात को ट्विटर पर सबका शुक्रिया अदा किया। अभिनेता ने लिखा, "आपके समर्थन और प्रार्थनाओं के लिए शुक्रिया।"
एक घटना जोधपुर के बाहरी इलाके भवाद में 26 सितंबर, 1998 की है, जबकि दूसरी घटना 28 सितंबर, 1998 में घोड़ा फार्म्स की है। उस वक्त फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी। यह दूसरी बार है कि जब सलमान को आपराधिक मामले से बरी किया गया है। पिछले साल बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सलमान को 2002 हिट एंड रन मामले से बरी कर दिया था। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और चार अन्य घायल हुए थे।
राजस्थान उच्च न्यायालय में जिस समय फैसला सुनाया गया, सलमान की बहन अलवीरा खचाखच भरे अदालत कक्ष में मौजूद थीं। सलमान की दूसरी बहन अर्पिता खान शर्मा ने अदालत के फैसले की सराहना की।
अर्पिता ने ट्वीट किया, "खुदा का शुक्र है, जो हम पर हमेशा अपनी मेहर बरसाता रहता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है..सलमान के लिए भी। सभी भाइयों और परिवार के शुभचिंतकों को हमारे लिए प्रार्थना करने, हमारा साथ देने, हमें प्रेम और शुभकामनाएं देने के लिए आभार।"