जोधपुर: अदालत ने अभिनेता सलमान खान को राहत देते हुए उन्हें हर बार विदेश यात्रा पर जाने से पहले अनुमति लेने से मुक्त कर दिया। सलमान के वकील एच.एम. सारस्वत ने कहा, "अब सलमान खान को विदेश जाने के लिए हर बार न्यायालय की अनुमति नहीं मांगनी पड़ेगी।"
सारस्वत ने कहा, "लेकिन, उन्हें यात्रा के समय की अवधि, तारीख, गंतव्य स्थल, रुकने का स्थान, यात्रा कार्यक्रम की जानकारी अदालत को देनी होगी।"
बचाव पक्ष ने सत्र अदालत में ऐसी ही एक याचिका दायर कर जमानत की शर्तो के उस आदेश को बदलने की मांग की थी जिसके अनुसार खान को विदेश जाने के लिए हर बार अदालत की अनुमति मांगनी पड़ती है।
सारस्वत ने कहा, "लेकिन हमने यह प्रार्थनापत्र वापस ले लिया और एक आज एक नया प्रार्थना पत्र दिया जिसे न्यायाधीश चंद्र कुमार सोंगारा ने स्वीकार कर लिया।"