जोधपुर: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ अवैध शिकार करने के दो मामलों में यहां की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को दो याचिकाओं पर सुनवाई समयाभाव की वजह से 18 दिसंबर तक टाल दी। खान के वकील महेश बोरा ने कहा, "अदालत में दो मामले लंबित हैं -पहला हथियार विधेयक मामले में खान की रिहाई के विरुद्ध सरकार की याचिका, दूसरा खान ने शिकार मामले में दोषी ठहराए जाने के विरुद्ध याचिका दाखिल की है।"
दोनों मामले को 'अदालत ने समयाभाव की वजह से' टाल दिया। इससे पहले, खान के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की दो याचिकाओं की सुनवाई को भी 29 नवंबर तक टाल दिया गया। इनमें से एक याचिका अभियोजन पक्ष ने दाखिल की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि खान ने एक शारीरिक समस्या के आधार पर अदालत में पेश नहीं होने के लिए अदालत को गुमराह किया, जबकि दूसरी याचिका में आरोप लगाया गया है कि खान ने एक शपथपत्र के जरिए हथियार के बारे में फर्जी जानकारी दी। अगर फर्जी जानकारी देने वाली बात अदालत में साबित हो जाती है तो इसके लिए सलमान को 7 साल तक की सजा मिल सकती है साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
खान को एक निचली अदालत ने वन्यजीव संरक्षण कानून के अंतर्गत पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। सलमान ने 1998 में जोधपुर के कंकानी में काले हिरण का शिकार किया था।
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