नई दिल्ली:18 साल पुराने आर्म्स एक्ट केस में बॉलिवुड स्टार सलमान खान पर जोधपुर की अदालत आज फैसला सुनाएगी। दोषी पाए जाने पर सलमान को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। फ़ैसला सुनने के लिए सलमान को कोर्ट में हाज़िर रहने का आदेश दिया गया था। नियमों के मुताबिक, फैसला आरोपी को ही पढ़कर सुनाया जाता है इसलिए सलमान फ़ैसले से पहले ही मंगलवार को बहन अलवीरा के साथ जोधपुर पहुंच गए थे।
दरअसल, सलमान खान पर आरोप है कि 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान उन्होंने चिंकारा और काले हिरण के शिकार किया था। सलमान पर आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे जिनके लाइसेंस की मियाद ख़त्म हो चुकी थी। इसके बाद सलमान के ख़िलाफ़ अवैध तरीके से हथियार रखने और उनसे शिकार करने के मामले दर्ज किए गए।
सलमान खान के ख़िलाफ़ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 3/27 में केस दर्ज किया गया। धारा 3/25 के मुताबिक, वैध लाइसेंस के बग़ैर हथियार रखना अवैध माना जाता है। इस धारा के तहत
अधिकतम तीन साल की सज़ा हो सकती है। दूसरी तरफ धारा 3/27 के तहत अवैध तरीके से हथियारों को रखने के साथ उनके दुरुपयोग करने का मामला बनता है। यदि धारा 3/27 के तहत मामला साबित हो जाता है तो सलमान को अधिकतम सात साल की सज़ा हो सकती है।
हिरण शिकार प्रकरण में सलमान पहले भी तीन बार जोधपुर जेल में बंद रह चुके हैं।