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सलमान खान के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका रद्द, सलमान ने इस तरह फैंस को कहा शुक्रिया

सलमान खान ने गुरुवार को जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय से राहत पाने के बाद न्यायाधीश को धन्यवाद दिया, कोर्ट ने राजस्थान सरकार द्वारा बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ 2003 में अदालत में एक गलत हलफनामा प्रस्तुत करने से संबंधित एक मामले में दो दलीलों को खारिज कर दिया।

Written by: India TV Entertainment Desk
Updated on: February 11, 2021 23:19 IST
SALMAN KHAN- India TV Hindi
Image Source : SALMAN KHAN INSTAGRAM सलमान खान

मुंबई:सलमान खान ने गुरुवार को जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय से राहत पाने के बाद न्यायाधीश को धन्यवाद दिया, कोर्ट ने राजस्थान सरकार द्वारा बॉलीवुड अभिनेता के खिलाफ 2003 में अदालत में एक गलत हलफनामा प्रस्तुत करने से संबंधित एक मामले में दो दलीलों को खारिज कर दिया। जैसे ही अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ याचिका खारिज हो गई, सलमान ने कहा, "धन्यवाद, सर"।

इस खबर के सामने आते ही सलमान के प्रशंसकों ने खुशी जताई और खुशी जाहिर की। "वी लव यू सलमान खान!" ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। यहां देखें कि प्रशंसकों ने कैसे प्रतिक्रिया दी:

सलमान खान ने भी अपने फैंस को शुक्रिया अदा किया और इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करके लिखा है- मेरे सभी प्रशंसकों को .. आपके प्यार के समर्थन के लिए धन्यवाद। ख्याल रखो अपना और अपने परिवार का। गॉड ब्लेस यू, आप सभी को प्यार।

फैसला सुनने के तुरंत बाद सलमान के वकील सारस्वत ने कहा, "हमें आखिरकार वर्षों की सुनवाई के बाद न्याय मिला।" 1998 में, फिल्म "हम साथ साथ हैं" की शूटिंग के दौरान खान को जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो ब्लैकबक्स शिकार करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उस समय, अभिनेता के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और अदालत ने उन्हें हथियार लाइसेंस जमा करने के लिए कहा था।

खान ने 2003 में अदालत में एक हलफनामा पेश किया, जिसमें कहा गया था कि उनका लाइसेंस खो गया था। उन्होंने इस सिलसिले में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई। हालांकि, बाद में अदालत को पता चला कि सलमान खान का लाइसेंस नहीं खो गया था, बल्कि नवीनीकरण के लिए गया था। सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने तब मांग की थी कि अभिनेता के खिलाफ अदालत को गुमराह करने का मामला दर्ज किया जाए। हालांकि, गुरुवार को जोधपुर जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल ने खान के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।

अभिनेता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। खान के साथी कलाकार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे, जो उनके साथ कांकाणी में मौके पर मौजूद थे, बरी हो गए।

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